जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने आकस्मिक जांच में संसाधनों की कमियां पाए जाने पर मेडिकल कॉलेज की एमबीबीएस की सीट कम करने के मामले में निजी मेडिकल कॉलेज को राहत देने से इनकार कर दिया है. इसके साथ ही अदालत ने एकलपीठ की ओर से याचिका खारिज करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने से मना करते हुए स्टे प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश इंडियन मिशन ऑफ मेडिकल साइंसेज सोसायटी, कोटा और सुधा मेडिकल कॉलेज, झालावाड़ की याचिका में दायर स्टे प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.
प्रार्थना पत्र में कहा गया कि अपीलार्थी ने मेडिकल कॉलेज के लिए आवेदन किया था. इस पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रारंभिक जांच के बाद 24 मार्च, 2023 को पत्र जारी कर याचिकाकर्ता को तीन शैक्षणिक सत्रों के लिए 150 सीटों की क्षमता वाले मेडिकल कॉलेज की स्थापना की अनुमति जारी कर दी. इसके बाद याचिकाकर्ता ने सभी औपचारिकताएं पूरी कर राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से संबद्धता और मान्यता के लिए आवेदन किया. आरयूएचएस ने भी 9 अप्रैल, 2023 को उसे अनुमति दे दी.