जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने गढ़ गणेश मंदिर पर बनाए जा रहे रोप-वे पर यथा स्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने मामले में जयपुर कलेक्टर, गढ़ गणेश मंदिर ट्रस्ट और रोप वे बना रही कंपनी मैसर्स शिवम प्राइम इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्रा. लि. को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश दामोदर रोपवे एंड इंफ्रा लि. की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में वरिष्ठ अधिवक्ता संजय झंवर ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने गढ़ गणेश मंदिर ट्रस्ट को मंदिर के पास रोप-वे निर्माण की अनुमति दी थी. वहीं, मंदिर ट्रस्ट ने इसका स्वयं निर्माण ना कर इसका काम मैसर्स शिवम प्राइम इन्फ्रा को सौंप दिया, जबकि इस कंपनी ने रोप-वे निर्माण के लिए कभी आवेदन ही नहीं किया था. याचिका में बताया गया कि उसने पुष्कर और उदयपुर सहित देश में करीब डेढ़ दर्जन जगहों पर रोप-वे का निर्माण किया है.