जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म और पॉक्सो अपराध में सजा काट रहे कैदियों को ओपन जेल में भेजे जाने के संबंध में अलग-अलग बेंच की ओर से दिए अलग-अलग फैसले को देखते हुए इस कानूनी बिंदु को तय करने के लिए वृहद पीठ में भेजा है. अदालत ने वृहद पीठ के सामने भेजने के लिए प्रकरण को सीजे के समक्ष पेश करने को कहा है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश गंगाराम सहित एक दर्जन से अधिक आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने कहा कि ओपन जेल नियमों में प्रावधान है कि दुष्कर्म सहित अन्य गंभीर अपराधों के कैदी सामान्यतः ओपन जेल में जाने के लिए पात्र नहीं है. वहीं, हाईकोर्ट की अलग-अलग खंडपीठ पूर्व में इस संबंध में अपना अलग-अलग मत प्रकट कर चुकी है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए अपना आदेश दिया था. अभी भी यह कानूनी बिंदु तय नहीं हुआ है कि ऐसे अपराधियों को ओपन जेल में भेजा जाए या नहीं. इसलिए इस कानूनी बिंदु को तय करने के लिए वृहद पीठ में भेजना उचित होगा.