जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती-2022 के परीक्षा परिणाम में अनियमितता के मामले में राज्य सरकार और आरपीएससी सचिव से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने एक पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने को कहा है. जस्टिस गणेशराम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश राजेश कुमार की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी के करीब दो सौ पदों के लिए भर्ती निकाली, जिसकी लिखित परीक्षा के बाद आयोग ने मॉडल उत्तर कुंजी जारी की. इसमें याचिकाकर्ता सहित अन्य अभ्यर्थियों ने कुछ प्रश्नों पर अपनी आपत्तियां पेश कर दी. याचिका में कहा गया कि आयोग ने आज तक अभ्यर्थियों की आपत्तियों का निस्तारण नहीं किया और ना ही अंतिम उत्तर कुंजी जारी की.