जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने सेंट्रल पार्क स्थित लक्ष्मी विलास और कनक भवन का उपयोग गांधी दर्शन म्यूजियम व महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस के लिए करने के मामले में तत्कालीन सीएस निरंजन आर्य सहित तत्कालीन यूडीएच सचिव कुंजीलाल मीणा और तत्कालीन जेडीसी गौरव गोयल को नए सिरे से अवमानना नोटिस जारी किया है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश योगेश यादव की अवमानना याचिका पर दिए.
सुनवाई के दौरान अदालत के सामने आया कि इन अधिकारियों को पूर्व में भी जारी नोटिस की तामील नहीं हुई है. वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने बताया कि जिन अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है, उनमें से सीएस रिटायर हो चुके हैं. जबकि दो अन्य का तबादला हो चुका है. इसलिए इन पदों पर वर्तमान में कार्यरत अफसरों को पक्षकार बनाया जाए. इस पर याचिकाकर्ता की ओर अधिवक्ता विमल चौधरी व अधिवक्ता योगेश टेलर ने कहा कि वर्तमान अधिकारियों ने अवमानना की ही नहीं तो उन्हें पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है.