जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने हरियाणा के भिवानी में भरतपुर के जुनैद और नासिर की जलाकर हत्या करने के मामले में मोहित उर्फ मोनू मानेसर सहित अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी है. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश मोहित व अनिल की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
जमानत याचिका में अधिवक्ता अश्विनी गर्ग ने कहा गया कि मौके पर याचिकाकर्ता मौजूद नहीं था. इसके अलावा सीसीटीवी फुटेज में भी उसकी उपस्थित दर्ज नहीं है. वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों ने भी अपने बयान में माना है कि याचिकाकर्ता मौके पर नहीं था. ऐसे में उसे जमानत पर रिहा किया जाए, जिसका विरोध करते हुए सरकारी वकील और पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता एसएस अली ने कहा कि मानेसर घटना के मुख्य अभियुक्त से फोन पर संपर्क में था और वह षडयंत्र में शामिल था. ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया.