जयपुर.राजस्थान हाईकोर्ट ने अंता नगर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश मीणा को निलंबित करने के राज्य सरकार के गत 15 मार्च के आदेश की क्रियांविती पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. जस्टिस महेन्द्र कुमार गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश चन्द्र प्रकाश मीणा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए
याचिका में बताया कि राज्य सरकार ने गत 15 मार्च को एक आदेश जारी कर याचिकाकर्ता को अंता नगर पालिका के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद से निलंबित कर दिया था. राजनीतिक द्वेषता के चलते यह निलंबन मशीनी अंदाज में किया गया है. याचिका में कहा गया कि 14 मार्च की रात आठ बजे उन्हें नोटिस दिया गया और अगले दिन उन्हें निलंबित कर दिया गया.