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Rajasthan: हाईकोर्ट का आदेश, याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा मेडिकल ऑफिसर भर्ती का परीक्षा परिणाम - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती परीक्षा का परिणाम निर्णय के अधीन रखने का आदेश दिया है.

MEDICAL OFFICER RECRUITMENT,  RESULT SUBJECT TO DECISION
राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश. (ETV Bharat gfx)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Oct 22, 2024, 9:43 PM IST

जयपुरःराजस्थान हाईकोर्ट ने मेडिकल ऑफिसर भर्ती-2024 परीक्षा में अभ्यर्थियों को बोनस अंक नहीं देने से जुडे़ मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. वहीं, भर्ती के परीक्षा परिणाम को याचिका के निर्णय के अधीन रखने का निर्देश दिया है. सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस जीआर मीना की खंडपीठ ने यह निर्देश डॉ. नितेश डागर व अन्य की याचिका पर दिया.

मामले से जुडे़ अधिवक्ता नितेश ने बताया कि आरयूएचएस ने 9 सितंबर 2024 को भर्ती विज्ञापन जारी करके मेडिकल ऑफिसर के 1220 पदों के लिए आवेदन मांगे. वहीं, इस भर्ती में राज्य सरकार व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्य अनुभव रखने वाले डॉक्टर्स को इसके लिए बोनस अंक का लाभ नहीं दिया जा रहा. राज्य सरकार की सभी अन्य मेडिकल प्रोफेशनल यानि आयुर्वेद डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, यूनानी डॉक्टर, नर्स ,कंपाउंडर, लैब असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर एवं फार्मासिस्ट की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को उनके संविदा कार्य अनुभव के अधिकतम 30 बोनस अंक दिए जा रहे हैं.

पढ़ेंः Rajasthan: एडीजे भर्ती 2024 को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन से मांगा जवाब

याचिका में बताया कि मेडिकल ऑफिसर भर्ती- 2024 में कार्य अनुभव रखने वाले डॉक्टर्स को भी बोनस अंक नहीं देकर उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है. मेडिकल ऑफिसर भर्ती में डॉक्टर्स को कार्य अनुभव के लिए बोनस अंक दिए जाएं. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए परीक्षा परिणाम को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है.

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