जयपुर.राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने लेखा अधिकारी पद की वर्ष 2023-24 की पदोन्नति प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से मामले में जवाब पेश करने को कहा है. अधिकरण ने यह आदेश संजीव यादव की अपील पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
अधिकरण ने अपने आदेश में कहा की प्रकरण में पूर्व में राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया था, लेकिन अब तक उनकी आरे से जवाब पेश नहीं किया गया है. अपील में अधिवक्ता शोभित तिवाड़ी ने अधिकरण को बताया की वित्त विभाग की ओर से वर्ष 2023-24 की रिक्तियों के विरुद्ध लेखा अधिकारी के पद पर पदोन्नति की कार्रवाई की जा रही है.
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प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग की राय के अनुसार सामान्य वर्ग के पदों पर आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति दे रहा है, जबकि कार्मिक विभाग की यह राय विभाग की ही 11 सितंबर 2011 के परिपत्र के खिलाफ है. अपील में कहा गया कि कार्मिक विभाग ने अपनी राय में आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों की पदोन्नति अनारक्षित वर्ग के पदों पर करने की अनुमति दी है, जबकि 11 सितंबर के परिपत्र में वर्गवार पदोन्नति करने का प्रावधान किया गया है. ऐसे में पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है.