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बिना टिकट ट्रेन यात्रा पर ब्रेक, यात्रियों का ऐसा इंतजाम करेगा रेलवे, जान लें नए नियम - RAILWAY TICKET CHECKING CAMPAIGN

अब बिना टिकट ट्रेन की यात्रा करने वालों की खैर नहीं. पश्चिम मध्य रेलवे ने टिकट चेकिंग अभियान तेज कर दिया. जुर्माना भी वसूला जाएगा.

Railway Ticket Checking Campaign
बिना टिकट रेल यात्रा पर लगेगा ब्रेक (Getty Image)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Oct 10, 2024, 10:06 PM IST

Updated : Oct 10, 2024, 10:54 PM IST

भोपाल: यदि आप रेल यात्रा के दौरान भारी भरकम जुर्माने से बचना चाहते हैं, तो आपको यात्रा से पहले टिकट लेना अनिवार्य है. वहीं जो लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं, उनके लिए दुखद खबर है. दरअसल दशहरा और दीपावली समेत अन्य त्योहारों को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने टिकट चेकिंग अभियान तेज कर दिया है. टिकट चेकिंग स्टाफ ट्रेन और रेलवे स्टेशन पर ऐसे यात्रियों की निगरानी कर रहे हैं, जो बिना टिकट यात्रा कर रहे हैं. मध्य प्रदेश में भी लगातार चेकिंग की जा रही है.

प्लेटफार्म पर पहुंचते ही होगी कार्रवाई
दरअसल रेलवे द्वारा त्योहारी सीजन में भीड़ भाड़ को देखते हुए टिकट चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. रेलवे के टीसी और उड़दस्ता स्टाफ सक्रिय हो गया है. ये ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पर सघन चेकिंग कर रहे हैं. प्रत्येक रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के लिए टिकट चेकिंग स्टाफ का ग्रुप बनाया गया है. जिससे बिना टिकट यात्रियों पर सख्त कार्रवाई की जा सके. ये स्टाफ रेलवे स्टेशन से प्लेटफार्म पर पहुंचते ही बिना टिकट यात्रियों को पकड़ लेंगे. मौके पर ही इनसे जुर्माना वसूला जाएगा. इसके बाद टिकट लेने के बाद ही ये यात्री आगे की यात्रा कर सकेंगे.

बिना बुक किया लगेज ले जाने पर भी जुर्माना
रेलवे द्वारा यात्रियों के लगेज की मात्रा की सीमा भी निर्धारित की गई है. इसके अनुसार फर्स्ट एसी में यात्री अधिकतम 150 किलोग्राम, सेकंड एसी में अधिकतम 100 किलोग्राम, थर्ड एसी में अधिकतम 40 किलोग्राम और स्लीपर श्रेणी में 80 किलो और सामान्य श्रेणी के यात्री 70 किलोग्राम तक लगेज ले जा सकते हैं. इस सीमा से अधिक सामान ले जाने पर यात्रियों को जुर्माना देना पड़ेगा. इससे बचने के लिए यात्रियों को टिकट दिखाकर पार्सल काउंटर पर बुक करवाना होगा. वह सामान लगेज यान में ले जाया जा सकता है. इसके लिए रेलवे द्वारा तय दर का भुगतान लगेज काउंटर पर करना होगा. इससे यात्रा के दौरान परेशानियों से बचा जा सकता है.

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बीते 6 महीने में 20 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला
भोपाल मंडल के वाणिज्य विभाग ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम छमाही अप्रैल एवं सितम्बर में टिकट जांच के दौरान बिना टिकट, अनुचित टिकट लेकर यात्रा करने वाले एवं बिना बुक गए सामान सहित कुल 3,39,148 मामलों से 20.24 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है. जिसमे बिना टिकट के 1,67,480 मामले, अनुचित टिकट के 1,70,714 मामलें एवं 954 बिना बुक गये सामान के मामलें शामिल हैं. जबकि केवल सितम्बर माह में टिकट चेकिंग अभियान के दौरान बिना टिकट के 16,539 मामलें, अनुचित टिकट के 14,685 मामलें एवं 227 बिना बुक गये सामान के मामलें पकड़े गए. जिससे भोपाल मंडल को केवल सितम्बर में 31,451 मामलों से कुल 1.54 करोड़ रूपए का राजस्व प्राप्त हुआ.

Last Updated : Oct 10, 2024, 10:54 PM IST

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