रायगढ़ में गुम हुई गाय बनीं शख्स की हत्या का कारण, आरोपियों को आजीवन कारावास - Raigarh District Court
रायगढ़ बंशी यादव हत्याकांड के दोनों आरोपियों को जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. दो साल बाद कोर्ट ने आरोपियों को सजा सुनाई है. आरोपियों ने गुम हुई गाय के बारे में पूछने पर शख्स की हत्या कर दी.
रायगढ़:रायगढ़ में गाय की गुमशुदगी के बारे में पूछना एक शख्स को भारी पड़ गया. इसकी कीमत शख्स को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. शख्स की हत्या कर दी गई थी. हत्या के आरोपियों को दो साल बाद जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई है.
जानिए कैसे बढ़ा विवाद: दरअसल, ये पूरा वाकया साल 2022 का है. 2 अगस्त 2022 को लगभग 1 बजे दोपहर को रायगढ़ से लगे ग्राम लाखा में कोतवाली पुलिस को बंसी यादव के हत्या की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और आरोपियों की तलाश में जुट गई. जांच में पता चला कि हत्या का कारण गाय की गुमशुदगी के बारे में पूछना था. बंसी यादव ने अपने गुम हुए गाय के बारे में आरोपियों से पूछताछ की थी. आरोपियों को बंसी यादव का पूछना इतना नागवार लगा कि दोनों ने मिलकर डंडे से वार कर हत्या कर दी.
ऐसे दिया वारदात को अंजाम:हत्या का आरोपी सेसो कुमार यादव ड्राइवर था और विभाष प्रजा उसका हेल्पर. 2 अगस्त 2022 को दोपहर 1 बजे दोनों नहाने जा रहे थे, तभी बंशीधर यादव ने सेसो कुमार यादव से अपनी गाय के बारे में पूछा. सेसो कुमार यादव ने बताया कि वह उसकी गाय को चोरी नहीं किया है. उसकी गाय एक्सीडेंट में मर गई है. इसी बात पर सेसो कुमार यादव और बंशीधर यादव के बीच वाद विवाद होने लगा. इसके बाद सेसो कुमार यादव और विभाष प्रजा ने डंडे से बंशीधर यादव के सिर पर मारा. इस बीच इंदुमती बीच-बचाव करने आई, तब उसे भी दोनों ने जान से मारने की धमकी दी. साथ ही मारपीट किया. इसके बाद जीवर्धन यादव ने डायल 108 पर फोन कर एंबुलेंस बुलाया. इलाज के दौरान रायगढ़ जिला अस्पताल में बंशीलाल की मौत हो गई. इसके बाद प्रार्थी जीवर्धन यादव ने रायगढ़ के कोतवाली थाने में हत्या की शिकायत दर्ज कराई.इसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.
आरोपियों को आजीवन कारावास: हत्या के दो साल बाद आरोपी सेसो कुमार और विभाष प्रजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 के तहत आजीवन कारावास की सजा जिला न्यायालय ने सुनाई. साथ ही 500-500 रुपया का अर्थदंड सुनाया. वहीं, धारा 325 के तहत 1 वर्ष का कारावास और ₹500 का जुर्माना दोनों आरोपियों पर लगाई गई है.