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श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी, अल्ट्रासाउंड केंद्रों सहित पैथोलॉजी लैब्स पर एक्शन - health department raids - HEALTH DEPARTMENT RAIDS

health department raids, Health Department in Srinagar श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग ने अल्ट्रासाउंड केंद्रों सहित पैथलॉजी लैब्स पर छापेमारी की. इस दौरान कई लैब्स में अनियमितता मिली. जिसके बाद अधिकारियों ने सख्त दिशा निर्देश दिये.

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श्रीनगर में स्वास्थ्य विभाग की छापेमारी (Etv Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Jul 10, 2024, 6:39 PM IST

श्रीनगर: स्वास्थ्य विभाग की श्रीनगर गढ़वाल में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. यहां दो दिनों से स्वास्थ्य विभाग विभिन्न पैथोलॉजी सेंटरों, अल्ट्रासाउंड सेंटरों की चैकिंग कर रहा है. मुख्य चिकित्साधिकारी पौड़ी डॉ प्रवीण कुमार के निर्देश पर अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ पारुल गोयल ने श्रीनगर में 8 निजी पैथोलाॅजी लैब्स व 3 ब्लड कलेक्शन सेंटर का निरीक्षण किया. जिसमें श्रीनगर में अवैध रुप से संचालित की जा रही आरोग्यम पैथोलाजी लैब पर विभाग ने 50 हजार का जुर्माना लगाया है. साथ ही पंजीकरण न होने तक लैब बंद करने का नोटिस भी जारी किया है.

अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ पारुल गोयल ने बताया लैब में निरीक्षण के दौरान अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया. जिसमें यह बात सामने आई कि लैब का पंजीकरण नहीं कराया गया है. इसके साथ ही जैव चिकित्सा अपशिष्ठ नियम 2016के अंतर्गत पंजीकरण भी नहीं कराया गया है. इसके साथ ही नेगी हैल्थ केयर, संचिता पैथोलाजी लैब, कृष्णा पैथ सेन्टर तथा गढ़वाल पैथोलॅाजी लैब द्वारा भी जैव चिकित्सा अपशिष्ठ नियम 2016 के तहत जैव अपशिष्ठ का उपयुक्त तरीके से संग्रहण नहीं किया जा रहा है. जिसके लिए लैब संचालकों को विभाग द्वारा नोटिस भेजे गये हैं. उनके द्वारा बताया गया कि यदि लैब संचालकों द्वारा नियमानुसार लैबों का संचालन नहीं किया जायेगा तो सम्बन्धित लैबों के पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया जायेगा.

इसके साथ ही संचिता पैथोलाजी लैब में कार्यरत लैब टेक्नीशियन के अभिलेखों का पंजीकरण का नवीनीकरण उत्तराखण्ड मेडिकल कांउसलिग में न होने के कारण सम्बन्धित को लैब का संचालन न करने हेतु नोटिस दिया गया है. कृष्णा पैथोलाजी लैब में एक्सपायरी वायॅल मिलने के साथ ही सम्बन्धित लैब द्वारा कलैक्शन सेंटर एसआरएल. डायग्नोस्टिक द्वारा संचालित दोनों लैबों का पंजीकरण अलग-अलग नहीं किया गया. जिसमें दोनों सेंटरों का पंजीकरण अलग- अलग करने के निर्देश दिये गये. इसके साथ ही श्रीकोट में डॉ लाल पैथ लैब के नाम से संचालित कलैक्शन सेंटर के बाहर प्रदर्शित किये गये बोर्ड पर डॉ लाल पैथ के साथ ही संचालित कर रही संस्था का नाम भी अंकित करने के निर्देश दिये गये.

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