बिलासपुर:जिले में देसी प्रजाति के तोता अगर घर पर रखेंगे तो उस शख्स पर सजा और जुर्माना हो सकता है. वन विभाग ने तोते की प्रजातियां और उनके वंशजों को सुरक्षित रखने के लिए तोता पालन खरीदी बिक्री पर रोक लगा दी है. जानकारी के मुताबिक वन अधिनियम के तहत भारतीय प्रजाति का कोई भी तोता पालन करना प्रतिबंधित है. साथ ही घर पर पिंजरे में तोता पाए जाने पर शख्स को जेल जाना पड़ सकता है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
वन विभाग ने लगाई रोक:सरकार की ओर से तोते की पहचान, रंग, नाखून और शारीरिक लंबाई के अनुसार की गई है. ऐसे तोते को संरक्षित वर्ग में शामिल भी किया गया है. वन विभाग ने तोते की प्रजातियां और उनके वंशजों को सुरक्षित रखने के लिए तोता पालन खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दिया है. साथ ही विभाग कानन पेंडारी की ओर से से संयुक्त टीम बनाएगी. वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 के तहत वन्य प्राणी और संकटग्रस्त प्राणियों की पहचान की गई है. ऐसे प्राणियों को संरक्षित सूची में स्थान दिया गया है.