जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने बेरोजगारों से जुड़े प्रकरण में चार साल में भी राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश नहीं करने पर नाराजगी जताई है. इसके साथ ही अदालत ने आदेश की कॉपी राज्यपाल, मुख्य सचिव और प्रमुख विधि सचिव को भेजी है. अदालत ने कहा कि इस मामले को राज्यपाल के ध्यान में लाना चाहिए, ताकि मुकदमेबाजी के दौरान राज्य सरकार के हितों की रक्षा की जा सके. इसके साथ ही अदालत ने 10000 हजार रुपए हर्जाने की शर्त पर राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए 3 अप्रैल तक का समय दिया है. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश रेखा कुमारी व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले में 22 जनवरी, 2020 को राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता के कार्यालय में नोटिस तामील करा दी गई थी. अतिरिक्त महाधिवक्ता ने समय-समय पर जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. वहीं चार साल बीतने के बाद अब भी राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा जा रहा है.
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