हरिद्वार में तेज साउंड में डीजे बजाने वालों की खैर नहीं हरिद्वार:धर्मनगर हरिद्वार में एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने डीजे बजाने को लेकर नया आदेश जारी किया है. जिसके तहत अगर कोई तेज आवाज में डीजे बजाता है तो उसके खिलाफ संबंधित धाराओं में सख्त कार्रवाई की जाएगी. यह फैसला छात्रों के परीक्षाओं के मद्देनजर लिया गया है. क्योंकि, इन दिनों गृह परीक्षाएं चल रही है. साथ ही सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो गई है. ऐसे में उनकी पढ़ाई में कोई व्यवधान न आए, इसलिए यह फैसला लिया गया है.
हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि परीक्षा के दौरान छात्रों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न हो इसके लिए यह निर्णय लिया गया है. जो भी व्यक्ति तय समय के बाद या फिर तेज साउंड में डीजे बजाएगा, उसके खिलाफ उचित धाराओं में कार्रवाई की जाएगी. अक्सर अभिभावकों की शिकायतें आती है कि आसपास डीजे बजने से उनकी बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है. बच्चे एकाग्र होकर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं. जिसका सीधा असर उनके एग्जान और रिजल्ट पर पड़ता है.
ऐसे में डीजे से संबंधित कोई भी शिकायत मिलने पर उसे गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि डायल 112 या फिर व्यक्तिगत रूप से मिलने वाली शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा. वहीं, एसएसपी डोबाल ने सभी थाना चौकी प्रभारियों को इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. उधर, एसएसपी के इस कदम को अभिभावक सराह रहे हैं. उनका कहना है कि इससे अब उनके बच्चे एकाग्र होकर पढ़ाई कर सकेंगे.
बता दें कि ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) कानून 2000 के मुताबिक, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर या डीजे बजाने पर पाबंदी है. भारतीय कानून में तेज साउंड में गाना बजाना जुर्म की श्रेणी में गिना जाता है. ऐसा करने वाले को जुर्माना अदा करने के साथ ही जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है. भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 268 में इसे पब्लिक न्यूसेंस माना जाता है. इसके तहत आईपीसी की धारा 290 में जुर्माना का प्रावधान भी है. वहीं, डीजे का सामान्य आवाज 580 डेसीबल होती है, इससे ज्यादा होने पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है.
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