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1620 ऑटो और 3500 से अधिक ई-रिक्शा का परमिट और रजिस्ट्रेशन होगा कैंसिल, जानें वजह - HALDWANI AUTO AND ERICKSHAW

ऑटो रिक्शा और ई-रिक्शा संचालकों को 28 नवंबर तक सत्यापन करना होगा. नहीं तो ऑटो और ई-रिक्शा का रजिस्ट्रशन कैंसिल करने की कार्रवाई होगी.

Haldwani Auto And Rickshaw Verification
ऑटो और ईरिक्शा संचालकों को करना होगा सत्यापन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Nov 27, 2024, 7:05 AM IST

हल्द्वानी: शहर में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव महिला सुरक्षा और गलत तरीके से चल रहे ऑटो और ई-रिक्शा के सत्यापन की कार्रवाई परिवहन विभाग द्वारा की जा रही है. सत्यापन की आखिरी तारीख 28 नवंबर को समाप्त होने जा रही है. लेकिन शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चलने वाले 50% से अधिक ऑटो रिक्शा चालकों ने अपने वाहनों के साथ-साथ अपना सत्यापन नहीं कराया है. यही नहीं शहर में चलने वाले ई-रिक्शा चालक भी अपने सत्यापन नहीं कराया है. ऐसे में अब परिवहन विभाग बिना सत्यापन के चल रहे ऑटो और ई-रिक्शा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. जिसके तहत अब बिना सत्यापन के चल रहे ऑटो और ई-रिक्शा के परमिट और रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की कार्रवाई करेगा.

संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर हल्द्वानी शहर क्षेत्र अंतर्गत 16 किलोमीटर के परिधि में चलने वाले ऑटो रिक्शा के साथ-साथ ई-रिक्शा संचालकों के सत्यापन की कार्रवाई चल रही है. परिवहन विभाग द्वारा इन सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन परमिट के अलावा अन्य दस्तावेज के साथ-साथ चालकों का सत्यापन होना है. इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा रोस्टर के आधार पर 7 अक्टूबर से कई चरणों में सत्यापन की कार्रवाई की गई है. लेकिन सत्यापन के दौरान भारी संख्या में ऑटो और ई-रिक्शा चालक अपने दस्तावेज का सत्यापन नहीं कराया है.

ऑटो रिक्शा और ईरिक्शा का सत्यापन ना होने पर होगी कार्रवाई (Video-ETV Bharat)

जिसको देखते हुए अब बिना सत्यापन के चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन और परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय अंतर्गत 3298 ऑटो रिक्शा पंजीकृत हैं, जिसके तहत अभी तक 1678 लोगों ने ही अपने ऑटो रिक्शा का सत्यापन कराया है. जबकि हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय अंतर्गत 4098 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं, जिसमें अभी तक करीब 500 ई-रिक्शा संचालकों ने ही सत्यापन कराया है.

उन्होंने कहा कि कई चरणों में सत्यापन की कार्रवाई हो चुकी है और अंतिम तिथि 28 नवंबर है. ऐसे में 28 नवंबर के बाद जो भी ऑटो और ई-रिक्शा बिना सत्यापन के सड़क पर चलते हुए पाए जाएंगे तो उनका परमिट और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ-साथ वाहन को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी.

पढ़ें-एक्शन में परिवहन विभाग, टैक्स जमा नहीं करने पर 112 वाहनों की काटी आरसी

हल्द्वानी: शहर में लगातार बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव महिला सुरक्षा और गलत तरीके से चल रहे ऑटो और ई-रिक्शा के सत्यापन की कार्रवाई परिवहन विभाग द्वारा की जा रही है. सत्यापन की आखिरी तारीख 28 नवंबर को समाप्त होने जा रही है. लेकिन शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में चलने वाले 50% से अधिक ऑटो रिक्शा चालकों ने अपने वाहनों के साथ-साथ अपना सत्यापन नहीं कराया है. यही नहीं शहर में चलने वाले ई-रिक्शा चालक भी अपने सत्यापन नहीं कराया है. ऐसे में अब परिवहन विभाग बिना सत्यापन के चल रहे ऑटो और ई-रिक्शा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने जा रहा है. जिसके तहत अब बिना सत्यापन के चल रहे ऑटो और ई-रिक्शा के परमिट और रजिस्ट्रेशन को निरस्त करने की कार्रवाई करेगा.

संभागीय परिवहन अधिकारी हल्द्वानी संदीप सैनी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर हल्द्वानी शहर क्षेत्र अंतर्गत 16 किलोमीटर के परिधि में चलने वाले ऑटो रिक्शा के साथ-साथ ई-रिक्शा संचालकों के सत्यापन की कार्रवाई चल रही है. परिवहन विभाग द्वारा इन सभी वाहनों का रजिस्ट्रेशन परमिट के अलावा अन्य दस्तावेज के साथ-साथ चालकों का सत्यापन होना है. इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा रोस्टर के आधार पर 7 अक्टूबर से कई चरणों में सत्यापन की कार्रवाई की गई है. लेकिन सत्यापन के दौरान भारी संख्या में ऑटो और ई-रिक्शा चालक अपने दस्तावेज का सत्यापन नहीं कराया है.

ऑटो रिक्शा और ईरिक्शा का सत्यापन ना होने पर होगी कार्रवाई (Video-ETV Bharat)

जिसको देखते हुए अब बिना सत्यापन के चलने वाले ऑटो और ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन और परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय अंतर्गत 3298 ऑटो रिक्शा पंजीकृत हैं, जिसके तहत अभी तक 1678 लोगों ने ही अपने ऑटो रिक्शा का सत्यापन कराया है. जबकि हल्द्वानी आरटीओ कार्यालय अंतर्गत 4098 ई-रिक्शा पंजीकृत हैं, जिसमें अभी तक करीब 500 ई-रिक्शा संचालकों ने ही सत्यापन कराया है.

उन्होंने कहा कि कई चरणों में सत्यापन की कार्रवाई हो चुकी है और अंतिम तिथि 28 नवंबर है. ऐसे में 28 नवंबर के बाद जो भी ऑटो और ई-रिक्शा बिना सत्यापन के सड़क पर चलते हुए पाए जाएंगे तो उनका परमिट और रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के साथ-साथ वाहन को सीज करने की कार्रवाई की जाएगी.

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