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दिल्ली में प्रदूषण का कहर: पुलिस और परिवहन विभाग ने बॉर्डर पर वाहनों की बढ़ाई जांच

-दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कारण 17 नवंबर से ग्रैप 4 लागू -दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस और परिवहन विभाग की सैंकड़ों टीमें तैनात

दिल्ली पुलिस द्वारा बॉर्डर पर वाहनों की सख्त चेकिंग
दिल्ली पुलिस द्वारा बॉर्डर पर वाहनों की सख्त चेकिंग (ETV Bharat)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : 4 hours ago

नई दिल्ली: प्रदूषण की रोकथाम के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) की तरफ से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप) 4 लागू किया गया है. इसके तहत डीजल के बीएस-4 व पेट्रोल के बीएस-3 वाहनों पर दिल्ली में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है. पकडे जाने पर 20 हजार रुपये का चालान है. बीएस 3 व बीएस 4 वाहन दिल्ली में प्रवेश न करें, इसके लिए बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं. बॉर्डर पर सख्त चेकिंग की जा रही है, साथ ही पोस्टर बैनर भी लगाए गए हैं, जिसपर नियम लिखे गए हैं और वाहन चालक बहस न करें.

दिल्ली में अचानक प्रदूषण बढ़ने के कारण 17 नवंबर से ग्रैप 4 लागू किया गया था. इसके लागू होने के बाद दिल्ली सरकार की तरफ से विभिन्न तरीके की पाबंदियां लागू कर दी गई. दिल्ली में सबसे अधिक प्रदूषण वाहनों से निकलने वाले धुवें से होता है. ऐसे में डीजल के बीएस 4 और पेट्रोल के बीएस3 वाहनों के राजधानी दिल्ली में चलने पर रोक लगा दी गई है. इसके साथ ही बाहर के राज्यों से दिल्ली में आने वाले इस तरीके के वाहनों को बॉर्डर पर ही रोक दिया जा रहा है. इसके लिए दिल्ली पुलिस और परिवहन विभाग की 500 से अधिक टीमें राजधानी दिल्ली में जगह-जगह और बॉर्डर पर लगाई गई हैं. जो वाहनों की जांच कर रही है. प्रतिबंध के बावजूद भी इस तरीके के वाहनों के चलने पर चालान भी काटा जा रहा है.

दिल्ली पुलिस द्वारा बॉर्डर पर वाहनों की सख्त चेकिंग (ETV Bharat)

हवा चलने से प्रदूषण से मिली है राहत:दिल्ली एनसीआर के लोगों को हवा चलने से प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है. दरअसल वायुमंडल में मौजूद प्रदूषण के कारण हवा के साथ आगे निकल जा रहे हैं इससे दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में गिरावट दर्ज की गई है. 7 दिसंबर तक हवा की गति अच्छी रहेगी ऐसे में प्रदूषण आगे निकल जाएगा और लोगों को मिली राहत बरकरार रहेगी.

लगाए गए हैं इस तरह के पोस्टर: दिल्ली में प्रवेश के बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टर पर लिखा है कि ग्रैप-4 दिल्ली में लागू होने से निम्न प्रकार के वाहनों का चलना व प्रवेश मना है. बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल एलएमवी चार पहिया वाहनों के चलने पर प्रतिबंध है. दिल्ली में पंजीकृत बीएस-IV और उससे नीचे के डीजल से चलने वाले एचजीवी/एमजीवी के चलने पर प्रतिबंध है. ईवी, सीएन बाहर पंजीकृत (यात्री+माल) वाहन के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध सिवाय उन वाहनों के जो आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे हों या आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हों. ईवी, सीएनजी, बीएस इंजन के अलावा एनसीआर राज्यों से अंतरराज्यीय बसों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध एआईटीपी बसों व टेम्पो ट्रैवलर को छोडकर यातायात के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध है.

दिल्ली में पिछले कुछ दिनों का एयर क्वालिटी इंडेक्स (ETV Bharat)
  • एयर क्वालिटी इंडेक्स का मानक और उसका स्वास्थ्य पर असर:
  1. 0-50 (अच्छा) : न्यूनतम प्रभाव
  2. 51-100 (संतोषजनक): संवेदनशील लोगों को सांस लेने में मामूली परेशानी हो सकती है.
  3. 101-200 (मध्यम): फेफड़े, अस्थमा और हृदय रोग से पीड़ित लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकती है.
  4. 201-300 (खराब): लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से अधिकांश लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है.
  5. 301-400 ( बहुत खराब): लंबे समय तक संपर्क में रहने से श्वसन संबंधी बीमारी हो सकती है.
  6. 401-500 (गंभीर) स्वस्थ लोगों को प्रभावित करता है और मौजूदा बीमारियों से पीड़ित लोगों पर गंभीर प्रभाव डालता है.

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