अलवर. पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश ने आरोपी टीचर को नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के मामले में आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है.
विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज कुमार यादव ने बताया कि आरोपी टीचर भगवती ने अपनी ही स्कूल की 10वी कक्षा की छात्रा को बहला फुसला कर उसके साथ गलत कृत्य किया. इसके अश्लील वीडियो व फोटो भी निकाले, जिसे छात्रा को दिखाकर सोशल मीडिया पर फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई साल तक दुष्कर्म करता रहा. उन्होंने बताया कि आरोपी टीचर पीड़िता को स्कूल के बाद भी कुछ समय तक रोककर रखता था. इस मामले में पीड़िता के परिजनों की ओर से थाने में रिपोर्ट दी गई. इसपर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार करके न्यायालय में पॉक्सो की धाराओं में चालान पेश किया. इस पर सुनवाई करते हुए पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश ने आरोपी टीचर भगवती को आजीवन कठोर कारावास व 2 लाख रूपए के जुर्माने से दंडित किया है.