बूंदी.पॉक्सो कोर्ट द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को 20-20 साल का कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया. नाबालिग से दुष्कर्म के अगस्त 2022 के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश ने आरोपी आशीष को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 80000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. वहीं जनवरी 2023 के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश ने आरोपी आकाश को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 50000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.
पीड़िता को भगा कर अजमेर व रामदेवरा ले गया था आरोपी:विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि 4 अगस्त, 2022 को पीड़िता के पिता ने केशोरायपाटन थाने में आरोपी आशीष के खिलाफ पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. पीड़िता के पिता ने बताया था कि आरोपी आशीष हमारी अनुपस्थिति में हमारे घर आया और पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया. केशोरायपाटन थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पीड़िता को दस्तयाब करने पर पीड़िता ने बताया कि आशीष मुझे मोटरसाइकिल से कोटा ले गया था और फिर वहां से मुझे बस में बिठाकर अजमेर ले गया. वहां से हम पैदल रामदेवरा गए थे. बीच रास्ते में आशीष ने मेरे साथ दुष्कर्म किया था.
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अनुसंधान के बाद केशोरायपाटन पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया गया. जहां दोनो पक्षों को सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश सलीम बदर ने नाबालिग के दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आरोपी आशीष पुत्र केलाश (18 साल) निवासी बक्षपुरा थाना तालेड़ा जिला बूंदी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 80000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 15 गवाह और 20 दस्तावेज दस्तावेज पेश किए.