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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास - POCSO Court Jodhpur - POCSO COURT JODHPUR

POCSO Court Jodhpur, पॉक्सो कोर्ट जोधपुर महानगर ने नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी पर 10 हजार का जुर्माया लगाने का आदेश दिया.

POCSO Court Jodhpur
POCSO Court Jodhpur

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 4, 2024, 8:23 PM IST

जोधपुर.पॉक्सो कोर्ट जोधपुर महानगर के न्यायाधीश डॉ. सूर्य प्रकाश पारीक ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार जुर्माने का आदेश दिया. कोर्ट ने झालावाड़ निवासी शंभू सिंह पुत्र अन्दर सिंह को दुष्कर्म के मामले में 20 साल के कठोर कारावास के साथ ही उस पर 10 हजार का अर्थदंड लगाया है.

विशिष्ठ लोक अभियोजक शिव प्रकाश भाटी ने अदालत को बताया कि पीड़िता नाबालिग है. उसके साथ आरोपी शंभू सिंह ने एक से अधिक बार दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. यह अत्यंत ही गंभीर प्रकृति का अपराध है. इसलिए आरोपी को सख्त से सख्त सजा से दंडित किया जाए. वहीं, दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट जोधपुर महानगर ने नाबालिग बच्ची के साथ एक अधिक बार दुष्कर्म जैसे अत्यंत गंभीर अपराध को देखते हुए व वर्तमान में बच्चियों के साथ हो रहे अपराध की अधिकता के मद्देनजर आरोपी शंभू सिंह पुत्र अन्दर सिंह को 20 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया.

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पीड़िता के पिता की ओर से थाने में प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी जो की मजदूरी का काम करती है. उसे आरोपी शंभू सिंह घर से भगा ले गया था, जिसके बाद आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था. उक्त मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था.

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