नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईदगाह पार्क में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने को लेकर दायर याचिका का निपटारा कर दिया. आज चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच को बताया गया झांसी की रानी की मूर्ति को उचित ढंग से बाउंड्री वाल बनाकर कर लगाई है. ईदगाह की दीवार से दो सौ मीटर की दूरी पर झांसी की मूर्ति को स्थापित किया गया है.
हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर को ईदगाह प्रबंधन कमेटी को अपने तीन प्रतिनिधि 5 अक्टूबर को ईदगाह पार्क जाकर देखने को कहा था कि क्या झांसी की रानी की मूर्ति स्थापित करने का कोई वैकल्पिक स्थान हो सकता है. सुनवाई के दौरान डीडीए ने कहा था कि हम सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हैं. इसलिए मूर्ति को पार्क के कोने में स्थापित किया गया है और उस मूर्ति के चारों तरफ दीवार भी है.
इसके पहले हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ईदगाह पार्क में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति लगाने की इजाजत देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को फटकार लगाई थी. चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और आप एक महिला सेनानी की मूर्ति लगाने पर आपत्ति जता रहे हैं.