दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

रिश्वत लेकर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के आरोपी पदम दुगर को अंतरिम जमानत मिली - Chinese citizens visa case - CHINESE CITIZENS VISA CASE

Chinese citizens visa case: रिश्वत लेकर चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के आरोपी पदम दुगार को अंतरिम जमानत दे दी. अगली सुनवाई 24 मई को होगी.

d
d (d)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 2, 2024, 9:09 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के मामले में रिश्वत लेने के आरोपी और दुगार हाउसिंग लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर पदम दुगार को अंतरिम जमानत दे दी. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने दुगार को एक लाख रुपये के मुचलके पर अंतरिम जमानत देने का आदेश दिया. अगली सुनवाई 24 मई को होगी.

सुनवाई के दौरान इस मामले के आरोपी और पी चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की ओर से सूचित किया गया कि वे जमानत याचिका दाखिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ओर से हाईकोर्ट में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट ने संरक्षण दे रखा है. हाईकोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर 19 मई को सुनवाई होनी है.

गुरुवार को इस मामले में ED ने आरोपियों एस भास्कर रमन, विकास मखारिया और मंसूर सिद्दीकी की ओर से दाखिल जमानत अर्जी का जवाब दाखिल किया. साथ ही जमानत याचिकाओं पर दलीलें रखने के लिए समय देने की मांग की, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया. अगली सुनवाई 24 मई को होगी. इससे पहले 5 अप्रैल को कोर्ट ने इस मामले में तीन आरोपियों को अंतरिम जमानत दी थी.

यह भी पढ़ेंःमोजर बेयर मामला: नितिन भटनागर की जमानत को ED ने हाईकोर्ट में दी चुनौती, याचिका पर नोटिस जारी

आज कार्ति चिदंबरम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए. बता दें, 19 मार्च को कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. इस मामले में ईडी ने कार्ति चिदंबरम, उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस भास्कर रमन, पदम दुगार, दुगार हाउसिंग लिमिटेड, विकास मखरिया, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और मंसूर सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया था. ईडी ने 25 जनवरी को चार्जशीट दाखिल किया था. इस मामले में सीबीआई ने मई 2022 में पी चिदंबरम के आवास पर छापा मारा था. सीबीआई के केस दर्ज करने के बाद ईडी ने केस दर्ज किया था.

यह भी पढ़ेंः2020 दिल्ली हिंसा: आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के तीन आरोपियों को मिली जमानत

ABOUT THE AUTHOR

...view details