जयपुर. प्रदेश के नगरीय निकायों में आयुक्त और अधिशासी अधिकारी पद पर अब नगर पालिका अधीनस्थ और मंत्रालय सेवा के कार्मिकों को नहीं लगाया जाएगा. इसे लेकर स्वायत्त शासन विभाग के डायरेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आदेश जारी किए हैं. यूडीएच मंत्री के निर्देश पर ये आदेश जारी किए गए.
स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश के नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में कमिश्नर और ईओ के पद पर लगे अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, राजस्व निरीक्षक, सहायक राजस्व निरीक्षक और स्वास्थ्य निरीक्षक जैसे कार्मिकों को हटाने के आदेश जारी किए गए हैं. साथ ही ऐसे कार्मिकों को लगाने के आदेश वापस ले लिए हैं. डीएलबी डायरेक्टर सुरेश कुमार ओला ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि किसी भी नगरीय निकाय में भविष्य में भी किसी भी स्तर से राजस्थान नगर पालिका अधीनस्थ एवं मंत्रालय सेवा के कार्मिकों को आयुक्त और अधिशासी अधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जाए.