नई दिल्लीःदिल्ली हाईकोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले की मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना मारिया पॉल की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ED को नोटिस जारी किया है. जस्टिस अनीश दयाल की बेंच ने जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 22 जनवरी को करने का आदेश दिया.
लीना मारिया को 5 सितंबर 2021 को किया गया था गिरफ्तार:बता दें कि इसके पहले सुप्रीम कोर्ट लीना की जमानत याचिका खारिज कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर 2023 को लीना की जमानत याचिका खारिज किया था. उसके बाद लीना ने दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर किया है. 4 दिसंबर 2021 को पटियाला हाउस कोर्ट ने लीना मारिया समेत आठ आरोपियों के खिलाफ दाखिल ED की चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने लीना मारिया को 5 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर को 4 सितंबर 2021 को गिरफ्तार किया था.