Madhya Pradesh Highways NHAI Rules: देश में बड़ी संख्या में एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे का निर्माण हो रहा है. लेकिन उनती ही अधिक तेजी से इन मार्गों पर सड़क दुर्घटनाओं का ग्राफ भी बढ़ रहा है. दुनिया में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा मौतें भारत में होती हैं. ऐसे में अब नेशनल हाईवे अथारिटी ऑफ इंडिया यानि NHAI, एक्सप्रेसवे और एनएच पर साइनेज के लिए व्यापक दिशा-निर्देश लागू करने जा रहा है. जिससे सड़क दुर्घटनाओं में रोक लगाई जा सके. इसके लिए हर 10 किलोमीटर में बड़े साईन बोर्ड लगाने के साथ पशु आश्रय स्थल खोलने तक निर्णय लिया गया है. साइन बोर्ड लगने से मध्य प्रदेश में भी सड़क हादसों में कमी आएगी.
फरवरी 2025 से लागू होंगे नए दिशा-निर्देश
केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्रालय ने एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर साइनेज के लिए व्यापक दिशानिर्देश अधिसूचित किए, जो फरवरी, 2025 से लागू होंगे. सुरक्षित ड्राइविंग के लिए साइनेज और सड़क चिह्न महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इन्हें सड़क की भाषा माना जाता है और सुरक्षित ड्राइविंग के लिए प्रत्येक चालक को इसकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए. इसे देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय ने अब सड़क का मालिकाना हक रखने वाली एजेंसियों के लिए हर 10 किलोमीटर पर फुटपाथ पर वाहन लोगों के साथ गति सीमा को पेंट करना अनिवार्य कर दिया है.
हर 5 किलोमीटर में लगेंगे पार्किंग साइनेज
NHAI के रीजनल ऑफिसर एसके सिंह ने बताया कि, ''दिशा-निर्देशों के अनुसार स्पीड लिमिट गति सीमा के साइनेज को हर 5 किमी पर लगाया जाना है. राजमार्ग का मालिकाना हक रखने वाली एजेंसियों को ड्राइवरों को सूचित करने के लिए हर 5 किमी पर नो पार्किंग साइनेज लगाना सुनिश्चित करना होगा. दिशा-निर्देशों में यह भी कहा गया है कि एमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर हर 5 किमी पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए.''