चंडीगढ़: हरियाणा में आज से नया कलेक्टर रेट लागू हो गया है. प्रदेश के रेवेन्यू विभाग की ओर से ये आदेश जारी किया गया है. आदेशों की कॉपी पहले ही प्रदेश के सभी मंडल के कमिश्नर और उपायुक्त को जारी किया जा चुका है. ऐसे में आज से हरियाणा में जमीनों की रजिस्ट्री नए कलेक्टर रेट के अनुसार होगी. नए कलेक्टर रेट में 10 से लेकर 30 फीसद तक की बढ़ोतरी की गई है, इसका असर जमीन की खरीद फरोख्त पर पड़ेगा.
लोगों के जेब पर पड़ेगा असर:नए कलेक्टर रेट के अनुसार प्रदेश के अधिकतर जिलों में 10-20 फीसद तक की बढ़ोतरी हुई है. हालांकि कई जिले के पॉश इलाकों में 30 फीसद तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. बात अगर जींद जिला की करें तो जिला प्रशासन ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए नए कलेक्टर रेट का ड्राफ्ट तैयार कर अप्रैल माह में ही साइट पर अपलोड कर दिया था. हालांकि चुनाव के कारण रेट लागू नहीं हुआ था.
इन क्षेत्रों में 20 फीसद तक बढ़ा रेट:आज से जारी नए रेट के मुताबिक अमरहेड़ी के पास खेती वाले जमीन का भाव एक करोड़ प्रति एकड़ के पार हो गया है, जो पिछले कलेक्टर रेट में 95 लाख के आसपास भाव था. नए वित्त वर्ष 2024-25 में जमीन की खरीद-फरोख्त करते समय रजिस्ट्री के रूप में दी जाने वाली स्टाम्प डयूटी पहले के मुकाबले ज्यादा चुकानी होगी. इसका असर लोगों की जेब पर पड़ेगा. शहर-गांव और कृषि योग्य भूमि पर कलेक्टर रेट में प्रति वर्ग गज दस से लेकर 20 प्रतिशत तक इजाफा हुआ है.
फरीदाबाद का नया रेट:वहीं, फरीदाबाद में भी कई क्षेत्रों का रेट हाई हुआ है. नए सर्किल रेट के अनुसार कुछ क्षेत्रों के रेट ज्यादा बढ़ें हैं. इनमें बल्लभगढ़, गौछी, दयालपुर, मोहन, खेड़ी गुजरान, ग्रेटर फरीदाबाद, अंखीर,अनंगपुर, अजरौँदा, तिलपत, गाजीपुर शामिल है. साथ ही पल्ला, डबुआ, पाली, नहर पार की कॉलोनियां और सेक्टर 14,19,18, 17, 58, 91 भी शामिल है. इन इलाकों में 10 से 20 फीसद तक रेट बढ़े हैं.