आरपी सैनी, याचिकाकर्ता के वकील (photo etv bharat jaipur) जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2024 परीक्षा के परिणाम में एनटीए की कार्यप्रणाली और सवाई माधोपुर में हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर देने से जुड़े मामले में एनटीए और केन्द्र सरकार से 10 जुलाई तक जवाब पेश करने को कहा है.
अवकाशकालीन न्यायाधीश अशोक कुमार जैन की एकलपीठ ने तनुजा यादव व अन्य की याचिकाओं पर ये आदेश दिए. अदालत ने कहा कि प्रकरण में आठ जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. ऐसे में एनटीए और केन्द्र सरकार दस जुलाई तक हाईकोर्ट में अपना जवाब पेश करें.
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याचिका में अधिवक्ता आरपी सैनी ने बताया कि याचिकाकर्ता को परीक्षा सेंटर पर पेपर आधा घंटे देरी से दिया गया और समय से पहले ही ले लिया गया. इस तरह उसे पेपर हल करने के लिए पूरा समय नहीं मिला. इसके अलावा नीट पेपर लीक को लेकर बिहार में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके बावजूद भी एनटीए परीक्षा के पेपर लीक नहीं मान रहा है. ऐसे में परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाए.
दूसरी ओर सवाई माधोपुर में हिन्दी माध्यम के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर देने से जुड़ी याचिका में कहा गया कि मानटाउन स्थित बालिका उच्च आदर्श विद्या मंदिर के परीक्षा केन्द्र में हिंदी के अभ्यर्थियों को अंग्रेजी माध्यम का पेपर दिया गया. इसके बावजूद ऐसे अभ्यर्थियों को ग्रेस अंक नहीं दिए गए. अब इस परीक्षा का पेपर लीक होने की बात सामने आई है. इसलिए परीक्षा को रद्द की जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने एनटीए और केन्द्र सरकार से जवाब मांगा है.