दिल्ली

delhi

ETV Bharat / state

दिल्ली में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, निपटारे के लिए ऐसे डाउनलोड करें ट्रैफिक चालान - National Lok Adalat - NATIONAL LOK ADALAT

दिल्ली के सभी कोर्ट परिसर में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. यह लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगी. जहां 31 मई 2024 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का ही निस्तारण होगा.

delhi news
लोक अदालत का आयोजन (File Photo)

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Sep 9, 2024, 9:52 AM IST

Updated : Sep 9, 2024, 10:06 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण (डीएसएलएसए) की तरफ से आज दिल्ली के सभी कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. लोक अदालत सुबह 10 बजे से शाम चार बजे तक चलेगी. यह साल की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत है. राष्ट्रीय लोक अदालत में 31 मई 2024 तक के लंबित ट्रैफिक चालान का ही निस्तारण होगा. डीएसएलएसए के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटारे के लिए आने वाले मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति से निपटारा किया जाएगा.

ट्रैफिक चालान के अलावा लोक अदालत में आपराधिक कंपाउंडेबल मामले, वैवाहिक विवाद (तलाक को छोड़कर), धारा 138 एनआई अधिनियम के तहत चेक बाउंस, भूमि अधिग्रहण के मामले, धन वसूली के मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, राजस्व मामले (जो सिर्फ जिला न्यायालयों या हाईकोर्ट में लंबित हों), अन्य दीवानी मामले, बिजली पानी के बिल के मामले, श्रम विवाद के मामलों का निस्तारण किया जाएगा.

बता दें कि दिल्ली में सात कोर्ट परिसर में 11 जिला अदालतों का संचालन किया जाता है. इस राष्ट्रीय लोक अदालत में ट्रैफिक के एक लाख 80 हजार रुपये चालान के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए ट्रैफिक लोक अदालत की 180 बेंच बनाई गई हैं. प्रत्येक बेंच को 1000 चालान के निस्तारण का निर्देश दिया गया है. इनमें से 600 चालान सुबह 10 बजे से 2 बजे तक और 400 चालान 2 बजे के बाद लिए जाएंगे. यह चालान अभी सुबह 10 बजे से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट से लोगों के द्वारा डाउनलोड किए जा सकते हैं. 14 सितंबर को उनका निस्तारण संबंधित जिला अदालतों में किया जाएगा.

कोर्ट परिसर में मिलेंगी ये सुविधाएं:

गर्मी के मौसम को देखते हुए जिला अदालत परिसरों में लोक अदालत में आने वाले लोगों के लिए पीने के लिए पानी एवं कोर्ट रूम की जानकारी देने के लिए परिसर में प्रवेश द्वारा पर बोर्ड भी लगाए गए हैं. जिससे यह जानकारी मिल सके कि कौन सा कोर्ट परिसर किस तल पर स्थित है. दिल्ली में सात कोर्ट कॉम्प्लेक्स कड़कड़डूमा, द्वारका, तीस हजारी, पटियाला हाउस, रोहिणी, राउज एवेन्यू, और साकेत में संचालित हैं. कड़कड़डूमा में तीन जिलों पूर्वी, उत्तर पूर्वी, शाहदरा, साकेत में दो दक्षिण व दक्षिण पूर्वी, पटियाला में एक नई दिल्ली, तीस हजारी में दो उत्तरी व मध्य, रोहिणी में बाहरी व उत्तरी बाहरी और द्वारका में एक दक्षिण पश्चिम जिले की जिला अदालतें चलती हैं. इन कोर्ट कॉम्प्लेक्स के अतिरिक्त शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट, जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ऋण वसूली न्यायाधिकरण और स्थाई लोक अदालतों में भी मामलों का निस्तारण किया जाएगा.

ट्रैफिक चालान (Animated)

निपटारे के लिए डाउनलोड करें चालान:

अपने यातायात चालानों का निस्तारण कराने के लिए सुबह 10 बजे से चालान डाउनलोड कर सकते हैं. उसके बाद लोक अदालत वाले दिन संबंधित कोर्ट में चालान ले जाकर उनका निपटारा करा सकते हैं. इस बार लोक अदालत में एक लाख 80 हजार ट्रैफिक चालान के निस्तारण का कोटा तय किया गया है. इन सभी के निपटारे के लिए सभी सातों कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लोक अदालत की 180 बेंच लगाई जाएंगी. उल्लेखनीय है कि दिल्ली में ट्रैफिक के दो करोड़ से अधिक चालान लंबित हैं.

यातायात चालान का निस्तारण

  • लोक अदालत में यातायात चालान का निस्तारण कराने के लिए सुबह 10 बजे ट्रैफिक पुलिस और डीएसएलएसए की वेबसाइट पर जाएं.
  • लोक अदालत में एक वाहन के पांच नोटिस (ऑनलाइन कटे हुए चालान) और दो चालान (हाथ के कटे हुए) ही लिए जाएंगे.
  • वेबसाइट से एक बार में एक वाहन के पांच नोटिस और दो चालान ही डाउनलोड होंगे.
  • वेबसाइट पर दिए गए लिंक https://traffic.delhipolice.gov.in/notice/lokadalat पर क्लिक करके अपनी गाड़ी के चेसिस नंबर और इंजन नंबर के अंतिम पांच अंकों को भरें.
  • इसके बाद दिए गए विकल्पों में कोर्ट का नाम, कोर्ट नंबर और समय चुन लें.
  • कोर्ट, कोर्ट नंबर और समय का चुनाव करने के बाद चालान को डाउनलोड कर लें. चालान डाउनलोड होने के बाद उसका प्रिंटआउट निकाल लें.
  • प्रिंट आउट में दिए गए समय पर संबंधित कोर्ट में उपस्थित होकर चालान का निपटारा करा लें.
  • गाड़ी मालिक को प्रिंटआउट खुद ही लेकर जाना पड़ेगा. लोक अदालत में प्रिंट आउट निकालने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है.

ये भी पढ़ें:लोक अदालत में निपटारा कराने के लिए डाउनलोड करें चालान, ये होगी प्रक्रिया

Last Updated : Sep 9, 2024, 10:06 AM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details