नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने दृष्टिबाधित बच्चों के स्कूल के पास ठोस कचरा डालने पर दिल्ली नगर निगम पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच ने जुर्माना लगाने का आदेश दिया. एनजीटी ने कहा कि प्रशासन को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती है कि वो छात्रों की दिव्यांगता का अनुचित लाभ उठाएं और स्वच्छ पर्यावरण के उनके अधिकार का अतिक्रमण करें.
दरअसल एनजीटी, पश्चिमी दिल्ली के रघुबीर नगर स्थित दृष्टिबाधित बच्चों के स्कूल अखिल भारतीय नेत्रहीन संघ स्कूल के पास ढलाव पर ठोस कचरा डालने की शिकायत पर सुनवाई कर रहा था. कचरा डालने की वजह से स्कूल के पास सीवेज के कई खुले गड्ढे बन गए हैं. एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उस रिपोर्ट पर गौर किया, जिसमें ढलाव के पास की दयनीय स्थिति का जिक्र किया गया था. रिपोर्ट में सीवेज के कई खुले हुए गड्ढों के खतरों से आगाह किया गया था.