नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू की गई है. कुछ रेलवे संगठनों के समर्थन के बीच नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेंस (NFIR) ने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई है. NFIR ने UPS में 4 संशोधन करने की मांग की है. इसमें प्रमुख मांग यह है कि 25 साल की जगह 20 साल की नौकरी करने पर भी 50 प्रतिशत पेंशन मिलनी चाहिए.
NFIR के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर एम. राघवैया ने ETV Bharat से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार ने UPS लागू किया, यह कदम स्वागत योग्य है. यूपीएस में कहा गया है कि 25 साल की सर्विस के बाद रिटायरमेंट के बाद बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन दी जाएगी. लेकिन रिक्रूटमेंट पॉलिसी में भी अप एंड डाउन हैं. जब कोई 38 साल में सर्विस ज्वाइन करेगा तो वह 25 साल सर्विस नहीं कर सकता है. वह 25 साल से पहले ही रिटायर हो जाएगा. ऐसे में उसे 50 प्रतिशत निश्चित पेंशन नहीं मिल पाएगी. इस समस्या को दूर करने के लिए सर्विस का समय 25 से 20 वर्ष करना चाहिए.
डॉ राघवैया ने कहा कि मीटिंग में हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. क्योंकि लंबे समय से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग चल रही थी, जिसमें रिटायरमेंट के बाद बेसिक सैलरी का 50 प्रतिशत पेंशन देने की मांग की जा रही थी. साथ ही इस यूपीएस में जिन बिंदुओं पर संशोधन की आवश्यकता है. उन बिंदुओं पर संशोधन की भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई थी.
इन 4 बिदुओं पर संशोधन की मांग
- निश्चित पेंशन के लिए 25 वर्षों की न्यूनतम सर्विस को घटाकर 20 वर्ष किया जाए, जिससे 35 वर्ष की आयु के बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को भी निश्चित पेंशन का लाभ मिल सके.
- सेवानिवृत्ति के समय एकमुश्त भुगतान के लिए सेवा की प्रत्येक पूरी छह महीने की अवधि के लिए मासिक वेतनमान का 1/10 वां हिस्सा बढ़ाकर 1/4 वां किया जाए, जिससे सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को एक उचित एकमुश्त भुगतान प्राप्त हो सके, क्योंकि वह संयुक्त पेंशन योजना के तहत 60 प्रतिशत वार्षिकी राशि का त्याग कर रहा है.
- उन पेंशनधारियों को अतिरिक्त पेंशन दी जाए जो 80 वर्ष की आयु को पार कर चुके हैं, जैसा ओपीएस में निर्धारित किया गया है.
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन संशोधन के समय पेंशन संशोधन का प्रावधान किया जाए. ऐसा वेतन संरचना के वी, VI और VII केंद्रीय वेतन आयोगों के लागू होने पर किया गया था.
10 प्रतिशत पैसा पेंशन स्कीम में जायेगाःवहीं, कर्मचारी के वेतन से हर माह 10 प्रतिशत सैलरी कटने के सवाल पर दिल्ली मंडल रेल प्रबंधक सुखविंदर सिंह ने कहा कि ये कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम है. ओल्ड पेंशन स्कीम में कर्मचारियों के वेतन से 8.33 प्रतिशत पीएफ कटता था. इसलिए कर्मचारियों को हर स्कीम में पेंशन के लिए योगदान देना ही होता है.