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हरिद्वार में सड़क की जमीन पर अतिक्रमण मामला, आश्रम पर लगा है आरोप, हाईकोर्ट ने HRDA से मांगा जवाब - HARIDWAR AVDHOOT MANDAL ASHRAM

नैनीताल हाईकोर्ट में सड़क की जमीन पर अतिक्रमण मामले पर सुनवाई, एक बड़े आश्रम पर दुकानें बनाकर किराए पर देने का आरोप

Nainital High Court
नैनीताल हाईकोर्ट (फोटो- ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Oct 14, 2024, 5:31 PM IST

नैनीताल:हरिद्वार के एक आश्रम की ओर से गुरुकुल कांगड़ी के पास सड़क की भूमि पर अतिक्रमण कर करीब दो सौ दुकानें बनाने, फिर उन्हें किराए पर देने के मामले में नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से 16 अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है. अब इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होनी है.

आज यानी 14 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि कोर्ट के पूर्व के आदेश के क्रम में अभी तक हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण (HRDA) का जवाब नहीं आया है. जिस पर कोर्ट ने हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण से 16 अक्टूबर तक जवाब पेश करने को कहा है. ऐसे में एचआरडीए को 16 अक्टूबर तक कोर्ट में जवाब देना होगा.

दरअसल, हरिद्वार निवासी रोहिताश शर्मा ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि गुरुकुल कांगड़ी के पास एक आश्रम ने साढ़े तीन मीटर सड़क की भूमि पर अतिक्रमण किया. साथ ही करीब 200 दुकानों का निर्माण कर उन्हें किराए पर दिया गया है.

सूचना के अधिकार में हुआ था ये खुलासा:हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने साल 2012 में रिपोर्ट जारी कर कहा था कि रोड की चौड़ाई साढ़े 7 मीटर होनी चाहिए थी, जो साढ़े तीन मीटर कम पाई गई. जब इसकी रिपोर्ट याचिकाकर्ता ने आरटीआई (सूचना के अधिकार) से मांगी तो उक्त फाइल प्राधिकरण के कार्यालय से गायब मिली.

याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले में शिकायत करने पर जनवरी 2024 में मजिस्ट्रेट के आदेश पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस ने पूरे मामले की जांच तक पूरी नहीं की. वहीं, याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई है कि जिन लोगों ने फाइल गायब कराई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. साथ ही सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाया जाए और दर्ज मुकदमे की जांच भी जल्द कराई जाए.

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