नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट नैनीताल में एक दिलचस्प मामला आया है. एक महिला ने गंभीर बीमारी से ग्रस्त अपने पति के लिए खुद को अभिभावक नियुक्त करने को लेकर याचिका दायर की है. महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की एकलपीठ ने पति की प्रशासनिक और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पत्नी को पति का अभिभावक नियुक्त करने के आदेश दिए हैं.
बीमार पति का अभिभावक बनाने का आग्रह: हालांकि, हाईकोर्ट ने ये शर्त भी रखी है कि अगर पति स्वस्थ्य हो जाता है, और उसका किसी भी प्रकार का शोषण और अधिकारों का हनन होता है, तो यह आदेश रद्द किया जा सकता है. कोर्ट ने कहा है कि ये आदेश मानवता को देखकर दिया जा रहा है, इसको अन्यथा न लें. मामले के अनुसार, एक महिला ने याचिका में कहा है कि उनकी शादी 2022 में हुई थी. शादी के बाद उनकी एक साल की पुत्री है. पिछले साल उनके पति को दो ब्रेन स्ट्रोक आए थे, तब से वो कोमा में हैं.