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मुजफ्फरपुर कोर्ट ने ससुर को दी उम्रकैद की सजा, 8 साल पहले उजाड़ा था बेटी का सुहाग - Muzaffarpur murder case - MUZAFFARPUR MURDER CASE

Muzaffarpur Murder Case: आखिरकार 8 साल बाद मुजफ्फरपुर कोर्ट ने राकेश हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है. दरअसल ससुर अपनी बेटी की शादी से खुश नहीं था और दामाद की हत्या करवा दी थी. जानें पूरा मामला.

मुजफ्फरपुर कोर्ट ने ससुर को दी उम्रकैद की सजा, 8 साल पहले उजाड़ा था बेटी का सुहाग
मुजफ्फरपुर कोर्ट ने ससुर को दी उम्रकैद की सजा, 8 साल पहले उजाड़ा था बेटी का सुहाग

By ETV Bharat Bihar Team

Published : Apr 17, 2024, 1:31 PM IST

मुजफ्फरपुर:बिहार केमुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के बोऊरिया गाछी में आठ साल पूर्व हुए राकेश हत्याकांड में एडीजे-1 नमिता सिंह ने दोषी पाए गए मृतक के ससुर प्रमोद कुमार पंकज को आजीवन कारावासकी सजा सुनाई है. साथ ही 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है.

दामाद की हत्या मामले में ससुर को उम्रकैद:अपर लोक अभियोजक रामनारायण झा ने बताया कि प्रेम विवाह करने से नाराज प्रमोद कुमार पंकज ने गोली मारकर राकेश कुमार की हत्या कर दी थी. वह 6 जनवरी 2022 से जेल में बंद है. घटना 30 मार्च 2016 की है.

बेटी ने किया था प्रेम विवाह:मामले में मृतक की मां गीता देवी के एसकेएमसीएच में पुलिस को दिए बयान के आधार पर अहियापुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी. इसमें प्रमोद कुमार पंकज सहित आठ लोगों को आरोपित किया गया था. एफआईआर में गीता देवी ने बताया था कि उनके पुत्र राकेश कुमार ने 2015 के सितंबर में अहियापुर थाने के चकमोहम्मद निवासी प्रमोद कुमार पंकज की बेटी से प्रेम विवाह किया था.

मृतक की मां ने बतायी पूरी घटना: मृतक की मां ने बताया कि इसको लेकर केस भी हुआ. कोर्ट ने राकेश को लड़की को साथ रखने का आदेश दिया था. इसी बात से लड़की के पिता नाराज थे. जगह-जगह राकेश की हत्या की धमकी देते थे. घटना के दिन सभी आरोपित गीता देवी के घर के आसपास बाइक से चक्कर लगा रहे थे.

गोली मारकर मर्डर: पुत्र राकेश खाना खाने बैठा था. उसी समय एक आरोपी ने राकेश को कॉल कर बोऊरिया गाछी में बुलाया. कुछ देर बाद हल्ला होने पर वह वहां पर पहुंची तो देखा कि सभी आरोपी वहां से भाग रहे थे. प्रमोद कुमार पंकज के हाथ में पिस्तौल थी. महिला ने आरोप लगाया कि उसके पुत्र की गोली मारकर हत्या कर सभी मौके से भाग रहे थे.

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