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सांसद राम भुआल निषाद की सदस्यता रद्द होगी या रहेगी बरकरार, हाईकोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, मेनका गांधी ने दायर की याचिका - MP RAM BHUWAL NISHAD - MP RAM BHUWAL NISHAD

सुल्तानपुर से सपा सांसद राम भुआल निषाद की मुश्किलें कम नहीं हुई है. सोमवार को उनकी सदस्यता रद्द करने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई पूरी हो गई. जिसपर कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया है. पूर्व सांसद मेनका गांधी की ओर से याचिका दायर की गई थी.

सपा सांसद राम भुआल निषाद की मुश्किलें बढ़ी
सपा सांसद राम भुआल निषाद की मुश्किलें बढ़ी (photo source ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 5, 2024, 10:11 PM IST

लखनऊ: सुल्तानपुर से सपा सांसद राम भुआल निषाद से बीजेपी की पूर्व सांसद मेनका गांधी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सोमवार को सुनवाई पूरी हो गई है. कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है. मेनका गांधी ने सुल्तानपुर लोकसभा सीट का चुनाव रद्द करने के लिए हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है. जस्टिस रंजन रॉय की बेंच ने इस याचिका सुनवाई की है.

मेनका गांधी की याचिका पर सुनवाई :बता दें कि, पूर्व सांसद मेनिका गांधी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की है. याचिका में भाजपा की पूर्व सांसद ने कहा है कि, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और सांसद राम भुआल निषाद ने तथ्यों को छिपाकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of People act) का उल्लंघन किया है. राम भुआल निषाद के खिलाफ 12 मुकदमें दर्ज किए हैं, जबकि उन्होंने चुनावी हलफनामे में सिर्फ 8 मुकदमों की ही जानकारी दी है.

राम भुआल निषाद पर मुकदमा छुपाने का आरोप: मेनका गांधी ने अपनी याचिका में कहा है कि राम भुआल निषाद ने जमानत ली, कोर्ट की पेशी पर पेश भी हुए लेकिन चुनाव आयोग में जानकारी छुपाते हुए सिर्फ 8 केस दर्ज होने की बात बताई. इस याचिका के दायर होने के बाद सुल्तानपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सभी 9 प्रत्याशियों को नोटिस भेजा गया था. सोमवार को हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है और कोर्ट ने अपना निर्णय रिजर्व रखा है.

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