जबलपुर:माध्यमिक शिक्षक भर्ती की चयन प्रक्रिया में उर्दू विषय को शामिल नहीं करने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में छिंदवाड़ा की एक उर्दू शिक्षिका ने याचिका दायर की थी. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन ने इस विषय पर सुनवाई की. दलीलों को सुनने के बाद युगलपीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती चयन प्रक्रिया में उर्दू विषय के उम्मीदवारों को भी मौका दिया जाए और उर्दू स्कूलों में खाली पदों पर भर्ती की जाए.
उर्दू शिक्षकों की भर्ती नहीं होने पर याचिका
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में छिंदवाड़ा की एक उर्दू शिक्षिका फातिमा अंजुम ने राज्य सरकार के माध्यमिक शिक्षक भर्ती पर सवाल खड़े करते हुए एक याचिका पेश की थी. इसमें उर्दू की शिक्षिका ने आरोप लगाया था कि "उर्दू शिक्षकों की भर्ती नहीं की जा रही है. प्रारंभिक परीक्षा में तो उर्दू को शामिल किया गया था लेकिन चयन प्रक्रिया में उर्दू को शामिल नहीं किया गया. इस वजह से उर्दू शिक्षकों के पद खाली हैं."