जबलपुर।बस संचालन के लिए दो माह की अवधि का अस्थाई परमिट जारी किये जाने के संबंध में हाईकोर्ट में क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त ने हलफनामा के साथ जवाब पेश नहीं किया. इस पर जस्टिस राज मोहन सिंह ने हाईकोर्ट के आदेश की नाफरमानी मानते हुए क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है.
याचिका में क्या कहा गया
याचिकाकर्ता आरजे फौजदार बस सर्विस की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त ने श्री दुर्गाम्बा बस सर्विस को बस संचालन के लिए दो माह का अस्थाई परमिट प्रदान किया है. सामान्य तौर पर अस्थाई परमिट एक माह के लिए जारी किये जाते हैं. याचिका की सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त जबलपुर को इस संबंध में हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के निर्देश जारी किये गए थे. एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के निर्देश 15 दिसम्बर 2023 को जारी किये गये थे.