मोतिहारी:बिहार केमोतिहारी में चरस तस्करको कड़ी सजा सुनाई गई है. मद्य निषेध न्यायालय ने चरस तस्करी के मामले में एक नामजद अभियुक्त को 12 वर्षों का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनायी गई है. अर्थ दंड नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
नेपाल चरस तस्कर को मिली सजा:इस मामले में मद्य निषेध न्यायालय-2 के विशेष न्यायाधीश सूर्यकांत तिवारी ने चरस तस्करी मामले में नेपाल के सबरती जिला स्थित तिलाडी निवासी विजय कुमार सजा के बिंदू पर बुधवार को अपना फैसला सुनाया. उसे साल 2022 में गिरफ्तार किया गया है.
12 सालों तक जेल में रहना होगा: एनडीपीएस वाद संख्या 91/2022 के विचारण के दौरान अपर लोक अभियोजक सह एनडीपीएस के विशेष लोक अभियोजक प्रभाष त्रिपाठी ने सात गवाहों को न्यायालय में पेश कर अभियोजन का पक्ष रखा. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद धारा 20 (बी)ii (सी) और 23(सी) में नेपाल के विजय कुमार को दोषी पाते हुए 12 वर्षों के सश्रम कारावास और एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है.
2022 में हुई थी तस्कर की गिरफ्तारी: इस मामले में रक्सौल थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष जितेंद्र कुमार ने रक्सौल थाना कांड संख्या 456/2022 दर्ज कराया था. दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 28 सितंबर 2022 को गुप्त सूचना के आधार पर बाटा चौक के पास सघन जांच अभियान चलाया गया. दोपहर लगभग 3 बजकर 30 मिनट पर हाथ में प्लास्टिक का झोला लिए एक युवक को पकड़ा गया. जांच के दौरान उसके बैग से 3 किलो 100 ग्राम चरस पकड़ा गया.