लखनऊ: पांच माह के बेटे की गला काटकर हत्या करने की आरोपी मां रानी को अपर सत्र न्यायाधीश राहुल प्रकाश ने उम्रकैद की सजा के साथ-साथ 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. अभियोजन के अनुसार इस घटना की रिपोर्ट आरोपी रानी के पति राजकुमार ने 23 अक्टूबर 2008 को ठाकुरगंज थाने पर दर्ज कराई थी.
रिपोर्ट में पति ने कहा कि 30 अक्टूबर 2008 की सुबह नौ बजे उसकी पत्नी ने पांच माह के बेटे देवेंद्र की गला काटकर हत्या कर दी है तथा स्वयं की भी नस काट ली. रिपोर्ट में कहा गया है कि बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई तथा रानी को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया. वादी ने अदालत के समक्ष दिए गए अपने बयानों में कहा था कि वह जब बुलाकी अड्डे पर था और टेंपो चला रहा था उसी दौरान घटना की जानकारी उसे हुई.
राजकुमार ने अदालत को बताया कि उसकी पत्नी मानसिक रूप से बीमार थी, जिसके कारण उसने बेटे देवेंद्र की हत्या कर दी तथा स्वयं की भी नस काट ली. अदालत ने आरोपी रानी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करते हुए अपने निर्णय में कहा है कि पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है, जिससे यह पता चल सके कि रानी घटना के समय मानसिक रूप से विक्षिप्त थी, जिसका लाभ उसे प्राप्त हो सके.