मुरैना: सिविल लाइन थाना क्षेत्र के नेशनल हाइवे स्थित काकाश्री होटल के पीछे कृष्णा नगर इलाके में संचालित एक दूध डेयरी को सील किया गया. दूध डेयरी में मिलावट खोरी होने की शिकायत मिली थी. जिस पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने दूध डेयरी पर छपामार कार्रवाई की गई है. वहां पर टीम को मिलवाटी दूध मिला. साथ मिलावटी दूध बनाने वाले उपकरण भी बरामद हुए. खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जब यहां छापामार कार्रवाई की तो डेयरी संचालक बोला कि "मैं यह दूध और पनीर तैयार करके ग्वालियर स्थित दीनदयाल नगर की डेयरी पर बेचता हूं. जांच पड़ताल में रजिस्ट्रेशन भी एक्सपायर निकला. उसके बाद सैम्पल लेकर डेयरी को सील कर दिया गया है.
खाद्य विभाग ने दूध डेयरी को किया सील
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता ने बताया कि 'मुखबिर से सूचना मिलने पर नेशनल हाइवे-44 पर स्थित काका श्री होटल के पीछे कृष्णा नगर इलाके में एक डेयरी में खाने के मिलावटी सामान बनाए जाते है. जिस पर खाद्य विभाग की टीम ने रामबरन बघेल के भवन में संचालित बृजमोहन दूध डेयरी पर छपामार कार्रवाई की. जहां मौके पर बृजमोहन बघेल निवासी ग्राम पिपरसा दीखतपुरा मुरैना मिले. डेयरी में सिंथेटिक दूध बनाने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला रिफाइंड ऑयल, सार्बिटील और ड्रॉयड ग्लूकोज सिरप के अलावा अन्य चीज संग्रहित मिली. जिन्हें जब्त किया गया. खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने सभी सामानों के सैंपल भरकर जांच के लिए भोपाल लैब भेज दिए हैं. फिलहाल, दूध डेयरी को सील कर दिया गया है.'
6 मिलावटखोरों पर 11.65 लाख का लगा जुर्माना
खाद्य सुरक्षा अधिकारी अवनीश गुप्ता ने बताया कि "एडीएम कोर्ट मुरैना द्वारा लंबे समय से चल रहे 6 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए मिलावट करने वाले धीर सिंह गुर्जर निवासी चिरपुरा तहसील अंबाह पर ₹25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. श्याम सुन्दर अग्रवाल कैलारस पर 6 लाख रुपए का जुर्माना, मोहन सक्सेना जौरी रोड मुरैना पर 7 लाख का जुर्माना, सुबोध छारी अम्बाह पर 10 हजार रुपए का जुर्माना, बंटी कुशवाह गिर्राज मिष्ठान भंडार सबलगढ़ पर 10 हजार रुपए का जुर्माना और योगेन्द्र यादव मुड़ियाखेड़ा मुरैना पर ₹20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. इस प्रकार कुल मिलाकर 6 मिलावटखोरों पर 11 लाख 65 हजार रुपए का जुर्माना किया गया. वर्ष 2024 में एडीएम कोर्ट द्वारा 71 प्रकरणों में 63 लाख 25 हजार का जुर्माना वसूल किया गया है."