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मुरैना में हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक, आदेश के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई - MORENA HARSH FIRING BAN

शादी समारोहों सहित किसी भी आयोजन में हथियार प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. यह आदेश जनवरी 2025 तक प्रभावशाली रहेगा.

MORENA WEAPON DISPLAY PROHIBITED
मुरैना में हर्ष फायरिंग पर पूरी तरह से रोक (ETV Bharat)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 22, 2024, 7:06 PM IST

मुरैना: जिले में जन सुरक्षा सुनिश्चित करने और दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए हर्ष फायरिंग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत कलेक्टर अंकित अस्थाना ने यह आदेश जारी किया है. शादियों और अन्य उत्सवों के दौरान होने वाली घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से ऐसा कदम उठाया गया है. बताया गया कि बीते दिनों हर्ष फायरिंग से कई गंभीर चोटें और जानलेवा घटनाएं दर्ज की गई हैं.

आदेश के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

कलेक्टर अंकित अस्थाना ने हालिया रिपोर्ट और आंकड़ों का हवाला देते हुए सार्वजनिक स्थानों पर हथियारों के अनियमित उपयोग से होने वाले खतरों को ध्यान में रखते हुए हर्ष फायरिंग पर रोक लगा दी है. बताया गया कि विवाह कार्यक्रम, जुलूस, रैली, चल समारोह आदि में किसी भी व्यक्ति, समूह या संगठन को शस्त्र लेकर भाग लेने, उनके प्रदर्शन करने और हर्ष फायरिंग करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित लगाया गया है.

इसके साथ ही सभी मैरिज गार्डन, वाटिका, बैंक्वेट हॉल, होटेल, धर्मशाला आदि के संचालक या प्रबंधक अपने परिसर में न तो इस प्रकार से शस्त्रों को लेकर चलने वाले व्यक्तियों को प्रवेश करने देंगे और न ही उनके प्रदर्शन और हर्ष फायर की अनुमति देंगे. वहीं, इन संस्थानों को अपने परिसर में स्पष्ट रूप से यह लिखवाना सुनिश्चित करना होगा कि 'यहां अस्त्र-शस्त्र लेकर प्रवेश वर्जित है'.यदि इन संस्थानों के परिसर में ऐसी कोई गतिविधी होती है, तो तुरंत थाने में सूचित करना होगा. संस्थान द्वारा आदेश का पालन नहीं किए जाने पर प्रबंधक और संचालक आदि के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

जनवरी 2025 तक आदेश रहेगा प्रभावशाली

कलेक्टर अंकित अस्थाना ने बताया कि "यह प्रतिबंधात्मक आदेश तत्काल रूप से जनसामान्य की सुरक्षा व सामुदायिक एवं धार्मिक सद्भावना एवं लोक शांति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक संहिता 2023 की धारा 163 के प्रावधानों के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है. आदेश का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्यायिक संहिता की धारा 223 एवं अन्य प्रासंगिक धाराओं के तहत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी." कलेक्टर ने आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी, समस्त कार्यपालिक दंडाधिकारी और जिले के थाना प्रभारियों को अधिकृत किया है. वहीं, यह आदेश 19 जनवरी 2025 तक प्रभावशील रहेगा.

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