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अबुआ आवास योजना के एक लाख से ज्यादा आवेदन रद्द, 15 से 20 हजार आवेदन के सही पाए जाने की उम्मीद, 23 जनवरी से लोगों को मिलने लगेगी राशि - Abua Housing Scheme application

Abua Housing Scheme in Jharkhand. 23 जनवरी को झारखंड में अबुआ आवास योजना की शुरुआत होने जा रही है. लेकिन इससे पहले ही करीब एक लाख आवेदनों को रद्द कर दिया गया है. विभागीय सचिव के मुताबिक प्राप्त आवेदनों में 31 प्रतिशत आवेदनों के रद्द होने की संभावना है.

Abua Housing Scheme in Jharkhand
Abua Housing Scheme in Jharkhand

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Jan 19, 2024, 11:07 PM IST

रांची: झारखंड सरकार इन दिनों अपनी महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास को क्रियान्वित करने में जुटी है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 23 जनवरी को खूंटी से इसका शुभारंभ करने जा रहे हैं. इस मौके पर सीएम खूंटी और सिमडेगा के हजारों लाभुकों के बीच पहली किस्त की राशि का चेक बांटेंगे. ग्रामीण विकास विभाग को प्राप्त आवेदनों में से एक लाख तीन हजार आवेदन अस्वीकृत कर दिये गये हैं. शेष 29 लाख 97 हजार आवेदनों की जांच के बाद लाभुकों को निर्धारित राशि दी जायेगी.

ग्रामीण विकास सचिव चन्द्रशेखर ने जानकारी देते हुए बताया कि प्राप्त आवेदनों को ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित कर पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है. राज्य सरकार के निर्देश पर चालू वित्तीय वर्ष में दो लाख बेघर लोगों को सरकारी आवास दिया जायेगा.

31 प्रतिशत आवेदनों के अस्वीकृत होने की संभावना: विभाग को प्राप्त आवेदनों की चल रही जांच में करीब 69 फीसदी आवेदन ही सही पाये जा रहे हैं. विभागीय सचिव चन्द्रशेखर के अनुसार करीब 31 फीसदी आवेदन अस्वीकृत होने की संभावना है. इस तरह आए आवेदनों में से 15 से 20 हजार आवेदन ही सही पाए जाएंगे. सही आवेदनों में से प्राथमिकता के आधार पर लाभार्थियों का चयन किया जाएगा और उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित राशि दी जाएगी. सरकार की उपलब्धियां बताते हुए विभागीय सचिव ने कहा कि विभाग की बंजर जमीन पर कैक्टस लगाने की योजना है, जिसके लिए टीम मध्य प्रदेश गयी थी, अगर यह सफल रही तो इसका उपयोग वेगन लेदर में किया जा सकता है.

विभागीय सचिव ने कहा कि मनरेगा में पिछले चार वर्षों में 4135 लाख मानव दिवस सृजित किये गये हैं. उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों का सामाजिक सुरक्षा के तहत बीमा करने की तैयारी कर ली गयी है. सरकार 2 वर्ष के लिए 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ देने तथा दुर्घटना में मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की कार्रवाई कर रही है.

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