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कैरी बैग के लिए कस्टमर से लिए पैसे, उपभोक्ता फोरम ने ठोका 35 हजार रुपये का जुर्माना - CONSUMER COURT DECISION

ग्राहक ने कैरी बैग के रुपये लेने पर रिटेल स्टोर के खिलाफ की थी शिकायत, फोरम ने ग्राहक के पक्ष में सुनाया फैसला.

उपभोक्ता अदालत का फैसला.
उपभोक्ता अदालत का फैसला. (Photo Credit : ETV Bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 17, 2025, 1:24 PM IST

लखनऊ :किसी भी शॉपिंग स्टोर में पैसे लेकर कैरी बैग देना आम बात हो गई है. अक्सर ग्राहक की ओर से इसका विरोध भी किया जाता है. लखनऊ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है. शॉपिंग सेंटर में संचालित निजी रिटेल स्टोर ने ग्राहक से कैरी बैग के 18 रुपये वसूल लिए. इस पर उपभोक्ता ने जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत कर दी. फोरम ने सुनवाई के बाद रिटेल स्टोर पर 35 हजार 18 रुपये का जुर्माना लगाया है.

जिला उपभोक्ता फोरम में परिवाद दाखिल करने वाले ग्राहक के अधिवक्ता शशिकांत शुक्ला के मुताबिक उनके क्लाइंट ने लखनऊ के एक निजी रिटेल स्टोर से खरीदारी की थी. इस दौरान उन्होंने कैरी बैग मांगा तो उनसे 18 रुपये की डिमांड की गई. ग्राहक ने कैरी बैग शुल्क को गलत बताते हुए विरोध किया, लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया. इसके बाद जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई गई.

अधिवक्ता के मुताबिक जिला उपभोक्ता फोरन ने सुनवाई के बाद ग्राहक के पक्ष में आदेश सुनाते हुए कहा कि कैरी बैग का शुल्क जबरदस्ती वसूला नहीं जा सकता है. जिला उपभोक्ता फोरम ने रिटेल स्टोर पर कैरी बैग के वसूले गए 18 रुपये के अलावा 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अधिवक्ता के मुताबिक जिला उपभोक्ता फोरम का यह फैसला ग्राहक अधिकारों को लेकर एक नजीर बन सकता है. जिससे शाॅपिंग सेंटर में कैरीबैग के नाम पर मनमाने दाम वसूलने के मामले में ग्राहकों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी.

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