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लाडनूं में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म, तीन आरोपियों के खिलाफ मामला हुआ दर्ज - MINOR GIRL RAPE CASE IN LADNUN

डीडवाना जिले के लाडनूं कस्बे में एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

Minor girl rape case in Ladnun
नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म (ETV Bharat Kuchaman City)

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 27, 2024, 10:37 PM IST

कुचामनसिटी:डीडवाना जिले के लाडनूं कस्बे में परीक्षा देकर लौट रही कक्षा 9 की एक नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है. आरोप है कि एक युवक अपने दो साथियों के साथ नाबालिग बालिका को बर्थ डे पार्टी के लिए कैफे ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया.

9वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म (ETV Bharat Kuchaman City)

पुलिस उपाधीक्षक विक्की नागपाल का कहना है कि एक ही युवक ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है. जबकि दो युवक उसके सहयोगी थे. इस मामले को लेकर पीड़ित नाबालिग छात्रा के परिवार ने लाडनूं थाने में तीन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. वहीं पुलिस ने भी पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. एसपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि मामला 24 दिसंबर का है. इस दौरान नौवीं क्लास की यह छात्रा परीक्षा देकर लौट रही थी. इसी दौरान रास्ते में उसे वीरेंद्र नामक एक युवक मिला, जो उसे बहला फुसलाकर अपने साथ लाडनूं में स्थित एक कैफे में बर्थ डे पार्टी में ले गया. इस दौरान वीरेंद्र के साथ दो अन्य युवक भी साथ थे. कैफे में ले जाने के बाद आरोपी वीरेंद्र ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया.

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जब छात्रा के परिजनों को इस की जानकारी मिली, तो उन्होंने लाडनूं पुलिस थाने में तीनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया, वहीं एफएसएल टीम ने भी घटनास्थल की बारीकी से जांच कर साक्ष्य जुटाए. इसके अलावा पुलिस ने पीड़िता के धारा 164 के अंतर्गत बयान भी दर्ज किया है. साथ ही छात्रा का मेडिकल भी करवाया है, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई है.

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इस मामले में पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा का कहना है कि पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच लाडनूं वृताधिकारी विक्की नागपाल को सौंपी है. मामले में एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप है, जबकि दो युवक मुख्य आरोपी के सहयोगी हैं. सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस ने मामला धारा 137 (2), 70 (2), 115 (2), 126 (2) बीएनएस व पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत दर्ज करके जांच कर रही है.

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