नई दिल्ली:दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट के बार एसोसिएशन सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन (सीडीसीबीए) के चुनाव में नामांकन दाखिल करने के लिए मोटी फीस लेने का मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है. सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष पद के लिए एक उम्मीदवार और ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन के दिल्ली के सचिव सुनील कुमार ने नामांकन दाखिल करने के लिए मोटी फीस लेने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है. मंगलवार, 18 फरवरी को सेंट्रल दिल्ली कोर्ट बार एसोसिएशन (सीडीसीबीए) के चुनाव के लिए नामांकन भरने की अंतिम तिथि है. वहीं याचिकाकर्ता की ओर से भी इसे मंगलवार को ही मेंशन किया जाएगा.
नामांकन भरने के लिए फीस पर फंसी बात:सुनील कुमार की याचिका में कहा गया है कि सीडीसीबीए के चुनाव में उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की फीस 50 हजार रुपये है. वहीं इसी चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरने की फीस 75 हजार रखी गई है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका दायर कर कहा कि याचिकाकर्ता राउज एवेन्यू कोर्ट में श्रमिकों का केस लड़ते हैं. श्रमिकों की ओर से केस लड़ने वाले वकीलों को दूसरे मामलों के वकीलों की तरह मोटी फीस नहीं मिलती कि वे बार एसोसिएशन के चुनाव में नामांकन भरने के लिए मोटी रकम जमा कर सकें.