मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह प्रकरण को लेकर जिला न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 18 मामले विचाराधीन हैं. श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ट्रस्ट की ओर से प्रेस वार्ता करके समय आने पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि संबंधी सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने की बात कही है. ट्रस्ट का दावा है कि मालिकाना हक के बाबत खेवट खसरा खतौनी, बिजली के बिल, नगर निगम समेत कई अहम दस्तावेजों में श्रीकृष्ण जन्मभूमि संस्थान का नाम अंकित है. इसके इतर कथित शाही ईदगाह मस्जिद के पास कोई भी दस्तावेज नहीं हैं.
बता दें, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर विभिन्न पक्षकारों की ओर से 18 याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई हैं. याचिकाएं जिला न्यायालय से स्थानांतरण होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं. सभी याचिकाओं में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को पार्टी बनाया गया है. पिछले दिनों श्रीकृष्ण जन्म स्थल मंदिर ट्रस्ट मालिकाना हक को लेकर एक अन्य वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा की कोर्ट में दाखिल किया गया था. जिसे न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए रजिस्टर्ड कर लिया गया है. कोर्ट में चल रहे प्रकरण को लेकर मंदिर की ओर से वरिष्ठ ट्रस्टी विनोद कुमार जिंदल को मुकदमों की पैरोपकारी के लिए अधिकृत किया गया है.