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धार भोजशाला मामले की सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई, अब दोनों पक्षों की ये है रणनीति - MADHYA PRADESH HC DHAR BHOJSHALA - MADHYA PRADESH HC DHAR BHOJSHALA

मध्यप्रदेश की धार भोजशाला मामले की 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले में लगी याचिकाओं की लिस्टिंग नहीं होने से सुनवाई अब आगे की जाएगी.

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धार भोजशाला मामले की सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई (ETV BHARAT)

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 31, 2024, 10:25 AM IST

इंदौर।धार भोजशाला को लेकर 30 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई पर हिंदू व मुस्लिम पक्ष की नजरें लगी थीं. लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी. इस मामले की याचिकाओं की लिस्टिंग होने के बाद सुनवाई की डेट फिक्स की जाएगी. 30 जुलाई को देर शाम तक इन याचिकाओं की लिस्टिंग नहीं हो सकी. हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ता शिरीष दुबे के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं लगी हैं. इन पर सबकी नजरें लगी हैं.

सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में लिस्टिंग का इंतजार

याचिकाओं की लिस्ट सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी होती है. लेकिन लिस्ट में धार की भोजशाला की याचिकाएं शामिल नहीं हो सकी. अब सुनवाई के लिए नई डेट फिक्स होगी. बता दें कि मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में भी धार भोजशाला मामले की सुनवाई चल रही है. एएसआई द्वारा हाई कोर्ट में पेश की गई सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई पेंडिंग है. हाईकोर्ट इंदौर में पिछली बार सुनवाई तो हुई लेकिन हाई कोर्ट ने कहा था "चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्टे भी लगाया है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट से स्टे हटाने के बाद आगे की सुनवाई होगी."

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इंदौर हाईकोर्ट में दो याचिकाएं लगी हैं

इस मामले में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सर्वे रिपोर्ट पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी थी. वहीं, हाई कोर्ट में दो याचिकाएं लगी हैं. मुस्लिम पक्ष ने भी याचिका लगाई है. दूसरी याचिका हिंदू पक्ष ने लगाई है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि एएसआई की रिपोर्ट पर किसी तरह आदेश नहीं दें. इसी को देखते हुए इंदौर हाई कोर्ट ने कुछ दिन पहले सर्वे रिपोर्ट पर सुनवाई टाल दी थी.

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