लखनऊ : शहर के नगर निगम सीमा में अब म्यूटेशन (नामांतरण) करवाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम शुल्क की दरें तय कर दी गई हैं. यह राशि बुधवार से लागू हो जाएगी. अब तक नगर निगम क्षेत्र में अब तक संपत्ति की कीमत का एक प्रतिशत म्यूटेशन (नामांतरण ) शुल्क लिया जाता था। इसके अलावा नगर निगम सीमा में चलने वाले ऑटो, टेम्पो और ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस लेना होगा. वहीं सफाई के लिए नगर निगम बीस रोबोट की खरीद करेगा. यह फैसला मंगलवार को नगर निगम की कार्यकारणी बैठक में लिया गया है.
अब कितना म्यूटेशन (नामांतरण) शुल्क देना होगा
- 5 लाख तक की सम्पत्ति पर फीस 3500
- 10 लाख की सम्पत्ति के लिए 5500
- 20 लाख की संपत्ति के लिए 7500
- 30 लाख तक की संपत्ति के लिए 9500
30 लाख से ऊपर की संपत्ति पर 10 हजार रुपए
टेम्पो, ऑटो और ई रिक्शा को लेना होगा लाइसेंसःमंगलवार को हुई कार्यकारणी बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया है. नगर निगम सीमा पर चल रहे ऑटो, टेम्पो और ई-रिक्शा को अब नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा. फैसले के अनुसार, अब बिना लाइसेंस शहर में चलने पर जुर्माना वसूला जाएगा. इसकी जांच कर निरक्षक करेंगे. अभी तक लाइसेंस फ्री में बनता था, लेकिन अब फीस देनी पड़ेगी. जुर्माने की बात करें तो पहली बार पकडे़ जाने पर 500 और फिर दोबारा पकडे जाने पर हर दिन के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा.
किस पर कितनी लाइसेंस फीस (रुपए में वार्षिक)
- ई-रिक्शा 5 सवारी वाला-800
- ई-रिक्शा भार वाहन-800
- ई-रिक्शा चालक (सवारी व भार) लाइसेंस -200
- किराए पर दिए जाने वाले 5 सवारी वाला ई-रिक्शा -800
- किराए पर दिए जाने वाला 6 सवारी वाले टैंपो-1000
- टैंपो चालक लाइसेंस -800