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लखनऊ में 5 लाख की प्रापर्टी पर सबसे कम म्यूटेशन चार्ज, 30 लाख से ज्यादा की संपत्ति पर सबसे ज्यादा, टेंपो-ई रिक्शा की लाइसेंस फीस तय

Mutation Charge Lucknow: लखनऊ में नामांतरण शुल्क की दरें निर्धारित कर दी गई हैं. लखनऊ नगर निगम की बैठक में कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है.

lucknow municipal corporation charge mutation charges from Rs 3500 to Rs 10000 latest
लखनऊ नगर निगम की बैठक में कई प्रस्तावों को दी गई मंजूरी. (photo credit: etv bharat)

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 4 hours ago

लखनऊ : शहर के नगर निगम सीमा में अब म्यूटेशन (नामांतरण) करवाने के लिए न्यूनतम और अधिकतम शुल्क की दरें तय कर दी गई हैं. यह राशि बुधवार से लागू हो जाएगी. अब तक नगर निगम क्षेत्र में अब तक संपत्ति की कीमत का एक प्रतिशत म्यूटेशन (नामांतरण ) शुल्क लिया जाता था। इसके अलावा नगर निगम सीमा में चलने वाले ऑटो, टेम्पो और ई रिक्शा चलाने के लिए लाइसेंस लेना होगा. वहीं सफाई के लिए नगर निगम बीस रोबोट की खरीद करेगा. यह फैसला मंगलवार को नगर निगम की कार्यकारणी बैठक में लिया गया है.



अब कितना म्यूटेशन (नामांतरण) शुल्क देना होगा

  • 5 लाख तक की सम्पत्ति पर फीस 3500
  • 10 लाख की सम्पत्ति के लिए 5500
  • 20 लाख की संपत्ति के लिए 7500
  • 30 लाख तक की संपत्ति के लिए 9500

30 लाख से ऊपर की संपत्ति पर 10 हजार रुपए




टेम्पो, ऑटो और ई रिक्शा को लेना होगा लाइसेंसःमंगलवार को हुई कार्यकारणी बैठक में एक और अहम फैसला लिया गया है. नगर निगम सीमा पर चल रहे ऑटो, टेम्पो और ई-रिक्शा को अब नगर निगम से लाइसेंस लेना होगा. फैसले के अनुसार, अब बिना लाइसेंस शहर में चलने पर जुर्माना वसूला जाएगा. इसकी जांच कर निरक्षक करेंगे. अभी तक लाइसेंस फ्री में बनता था, लेकिन अब फीस देनी पड़ेगी. जुर्माने की बात करें तो पहली बार पकडे़ जाने पर 500 और फिर दोबारा पकडे जाने पर हर दिन के हिसाब से 50 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा.

किस पर कितनी लाइसेंस फीस (रुपए में वार्षिक)

  • ई-रिक्शा 5 सवारी वाला-800
  • ई-रिक्शा भार वाहन-800
  • ई-रिक्शा चालक (सवारी व भार) लाइसेंस -200
  • किराए पर दिए जाने वाले 5 सवारी वाला ई-रिक्शा -800
  • किराए पर दिए जाने वाला 6 सवारी वाले टैंपो-1000
  • टैंपो चालक लाइसेंस -800

ये बातें भी रखें ध्यान

  • ऑटो, टेम्पो और ई रिक्शा के लिए लाइसेंस हर वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए ही बनेगा.
  • लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद बनवाने पर 20 प्रतिशत तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.







    सेफ्टी टैंक को सीवर से कनेक्ट करना जरुरीःकार्यकारणी की बैठक में यह भी फैसला हुआ है कि भवन का सेफ्टी टैंक का कनेक्शन सीवर लाइन से कनेक्ट करना जरुरी होगा. यदि ऐसा नहीं करते है तो भवन मालिक पर जुर्माना लगाया जाएगा. यदि सीवर से सेफ्टी टैंक कनेक्ट ना होने पर पहली बार पकड़े जाते है तो 200 रुपए व दूसरी बार 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा. यदि तीसरी बार भी भवन मालिक ने सेफ्टी टैंक को सीवर लाइन से नहीं कनेक्ट कराया है तो उनसे प्रतिदिन के हिसाब से 50 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा.

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