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लोकसभा चुनाव 2024: आचार संहिता कड़ाई से पालन कराने में जुटा आयोग, 50 हजार से अधिक कैश मिलने पर होगी कार्रवाई - Lok Sabha Election Code of Conduct

Lok Sabha Election Code of Conduct. चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है. चुनाव आयोग आचार संहिता को कड़ाई से लागू करने में जुट गया है. अगर आप बिना किसी प्रमाण के 50 हजार से अधिक कैश अपने साथ लेकर सफर करेंगे तो कार्रवाई हो सकती है.

Lok Sabha Election Code of Conduct
Lok Sabha Election Code of Conduct

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Mar 16, 2024, 7:31 PM IST

जानकारी देते मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार

रांची: लोकसभा चुनाव की घोषणा होते ही झारखंड सहित पूरे देश भर में आचार संहिता आज यानी 16 मार्च से प्रभावित हो गई है. इसके तहत भारत निर्वाचन आयोग ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि झारखंड जैसे राज्य में चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर कैश बरामद होते रहे हैं. ऐसे में इस बार के चुनाव में भी भारत निर्वाचन आयोग की पैनी नजर इसको लेकर रहेगी. यदि आप वगैर कोई प्रमाण के 50000 से अधिक कैश लेकर निकल रहे हैं तो आप चुनाव आयोग के जांच के दायरे में आ जायेंगे. इसी तरह 10 लाख से अधिक के कैश आपके पास से बरामद होता है तो चुनाव आयोग की टीम तत्काल आयकर विभाग से इसकी जांच कराएगी.

भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा चुनाव की घोषणा होने के बाद झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि 50000 रुपया तक की कैश के लिए कोई भी पाबंदी नहीं है मगर इससे ज्यादा यदि पाया जाता है तो आपको इस पैसे के बारे में जानकारी देनी होगी और वैलिड रीजन नहीं होने पर कार्रवाई की जा सकती है. इसी तरह 10 लाख से अधिक के कैश बरामद होने पर तत्काल इसकी सूचना आयकर विभाग को दी जाएगी. आयकर की टीम इस मामले में जांच करके अग्रतार कार्रवाई करेगी.

प्रत्याशी से लेकर राजनीतिक पार्टी पर रहेगी चुनाव आयोग की नजर

आदर्श आचार संहिता को लेकर चुनाव के दरमियान आयोग की नजर राजनीतिक दलों के साथ-साथ प्रत्याशियों के ऊपर रहेगी. इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता से संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिया है. जारी दिशा निर्देश के अनुसार जब राजनीतिक दलों की आलोचना की जाएगी तो उसे उनकी नीतियों और कार्यक्रम विगत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखा जाएगा. दल और अभ्यर्थी दूसरे दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की निजी जिंदगी के ऐसे सभी पहलुओं की आलोचना करने से अलग रहेंगे जो उनकी सार्वजनिक गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई है.

इतना ही नहीं वोट हासिल करने के लिए जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं की जाएगी. मस्जिदों, चर्चो, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थानों का चुनाव प्रचार के मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इतना ही नहीं कोई भी राजनीतिक दल या प्रत्याशी अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना उसकी भूमि, भवन परिसर की दीवारों इत्यादि पर झंडा लगाने, बैनर लटकाने, सूचना चिपकाने, नारा लिखने इत्यादि की अनुमति नहीं देगा.

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