बरेली :पास्को की विशेष अदालत ने दलित नाबालिग छात्रा को बहला-फुसलाकर ले जाने के बाद गैंगरेप के मामले में तीन दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दो लाख पच्चीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. आरोपियों ने 2014 में छात्रा का अपहरण किया था. इसके बाद वे छात्रा को लेकर दिल्ली ले गए. उसके बाद अलग-अलग जगह रखकर उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया.
बरेली के फतेहगंज पश्चिमी थाना क्षेत्र की रहने वाली इंटर की छात्रा के पिता ने 13 मई 2014 को पुलिस को तहरीर देते हुए आरोप लगाया था कि जब उनकी बेटी घर में अकेली थी, तभी दीपक, हरिओम और राजकुमार तीनों मिलकर बेटी को बहला फुसलाकर दिल्ली ले गए. इसके बाद पुलिस ने दलित छात्रा के अपहरण का मुकदमा दर्ज कर जब उसकी तलाश शुरू की तो 3 महीने बाद उसे बरामद कर लिया. जब उसके बयान दर्ज किया तो पता चला कि दीपक उसे बहला-फुसला कर दिल्ली ले गया था और उसके साथ हरि ओम और राजकुमार भी थे. जहां उन्होंने कुछ दिन दिल्ली में रखा और उसके बाद कई अन्य शहरों में अलग-अलग जगह कमरों में छुपा कर रखा. इस दौरान तीनों ने उसके साथ गैंगरेप की घटना को भी कई महीने तक अंजाम दिया. इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था. घटना के दौरान किशोरी 16 साल की थी.
कोर्ट ने सुनाई तीन दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा