महराजगंज: वर्ष 2012 में कोठीभार थानाक्षेत्र में चाकू से वारकर राजमणि उर्फ निक्कू की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने मामले में आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था. मामले में पुलिस की ओर से कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. सोमवार को जिला जज की ओर से नौ आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई. दोषियों पर 50-50 बजार का अर्थदंड भी लगाया गया है. इसका भुगतान न करने पर छह-छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेंन्द्र नाथ त्रिपाठी ने बताया कि 22 मई 2012 को पुरैना के रहने वाले राजमणि उर्फ निक्कू जायसवाल की चाकू से वारकर हत्या कर दी गई थी. हत्या उस वक्त हुई थी जब वह अपने साथियों के बुलावे पर कोठीभार थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर एकडंगा में दावत खाने गया था. मामले में परिजनों की ओर से दी गई तहरीर के बाद पुलिस ने आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया था. विवेचना के बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था. मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी.